हाईकोर्ट ने भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ FIR के दिए निर्देश, कमिश्नर को दिया 3 दिन का समय

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. आरिफ मसूद पर आरोप है कि उन्होंने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता के लिए फर्जी सेल डीड जमा की थी.

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Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए हैं. इसके लिए भोपाल के पुलिस आयुक्त को तीन दिन का समय दिया गया है. मामला फर्जी सेल डीड पर इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के संचालन से जुड़ा है. कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को एसआईटी गठित करने भी कहा है.

दरअसल, इंदिरा प्रियदर्शी कॉलेज की मान्यता निरस्त किए जाने के खिलाफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां से राहत मिलने के स्थान पर एफआईआर के निर्देश की गाज गिर गई. कोर्ट ने मामले को बेहद गंभीरता से लेकर मसूद सहित जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए.

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यह था मामला

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने इंदिरा प्रियदर्शी कॉलेज की जांच के दौरान नौ जून को मान्यता निरस्त करने का आदेश जारी किया था. मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मसूद ने अमन एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित इंदिरा प्रियदर्शी कालेज की मान्यता के लिए जो पहली सेल डीड जमा की थी, वह दो अगस्त, 1999 की थी.

यह सेल डीड कूटरचित थी. इस मामले में दूसरी सेल डीड जमा करने का अवसर दिया गया था. यह तथ्य भी सामने आया कि राजस्व अभिलेख में नदारद दूसरी सेल डीड की दो दशक तक किसी ने जांच नहीं की और उसी के आधार पर क\लेज संचालित होता रहा.

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