MP High Court Order: मुरैना जिले से जुड़े एक थाने (Police Station) के सीसीटीवी कैमरे (CCTV Camera) ठीक से काम न करने की बात सुनकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की ग्वालियर खण्डपीठ (MP High Court Gwalior Bench) ने इसे गम्भीरता से लेते हुए डीजीपी (DGP Madhya Pradesh) को इस बात का जवाब देने का निर्देश दिया है कि वे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के पालन करते हुए उन्होंने क्या कार्यवाही की यानी कितने थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए? उन्हें यह भी बताना होगा कि इनमें से आखिर चालू कितने कैमरे हैं? साथ ही मुरैना एसपी को जिले के हर थाने के सीसीटीवी कैमरे की जानकारी देने को कहा है.
क्या है मामला?
यह मामला मुरैना जिले के सबलगढ थाने का है. अमर लाल रावत और अन्य ने अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर (FIR) को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी. इन्होंने बताया कि दर्ज एफआईआर में महेंद्र सिकरवार ने दोनों के खिलाफ ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने का आरोप लगाते हुए 16 जून 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी. जबकि अमर लाल का कहना था कि महेंद्र सिंह उसकी जमीन पर पेड़ काट रहा था. जब वह वहां पहुंचा तो वह अपना ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया. इसकी सूचना आवेदन के जरिये उसने सबलगढ़ थाना में जाकर दी, लेकिन पुलिस (Police) ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की उल्टे एएसआई पंचम सिंह गुर्जर ने महेंद्र सिकरवार से मिलकर उल्टे उसके खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया.
कोर्ट ने क्या कुछ कहा?
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जी एस अहलूवालिया के पास जब यह तथ्य प्रकाश में आया तो उन्होंने इसे गम्भीरता से लेते हुए एसपी मुरैना के साथ डीजीपी से भी बिंदुवार जवाब मांगने का आदेश दिया. इसमें डीजीपी को बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में क्या कार्रवाई की गई? प्रदेश के कितने थानो में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए? इनमें से कितने चालू हैं? साथ ही यह भी बताना होगा कि लाइट न होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? मुरैना एसपी को यही जवाब अपने जिले को लेकर देना होंगे. इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसम्बर को तय की गई है.
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