गर्मी का ऐसा कहर कि बच्चों की हो गई मौत... अब लागू हुई धारा 144, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

Intense Heatwave: जिला कलेक्टर (Gwalior Collector) और जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने लगातार पड़ रही गर्मी को देखते हुए आज अचानक यह आदेश जारी  किया. इस आदेश मे उन्होंने लिखा है कि ग्रीष्माकाल मे कुछ दिनों से तापमान 45 डिग्री से अधिक रहा है. हीट वेव जारी है. ग्वालियर के छात्र-छात्राओं को दोपहर की पाली में क्लास के लिए जाने से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है.

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Heatwave Alert: देश के विभिन्न हिस्सों सहित मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी (Extreme Heat) का कहर देखने को मिल रहा है. ग्वालियर (Gwalior) में बीते एक सप्ताह से भीषण गर्मी (Extreme Heatwave) पड़ रही है, मंगलवार को हीट स्ट्रोक (Heat Stroke) से दो लोगों की जान चली गयी थी. वहीं बुधवार 29 मई को हीट स्ट्रोक से जिले में दो बच्चों की मौत हो गई इस प्रकार 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 4 तक पहुंच गई है. यहां गर्मी का पारा (Temperature) 47 और 48 डिग्री तक पहुंच रहा है. गर्मी के चलते लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर निषेधाज्ञा यानी धारा 144 लागू की गई है. न केवल ग्वालियर बल्कि पूरे मध्यप्रदेश में संभवतः पहला मौका है जब गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने धारा 144 लागू की हो. इसके चलते सभी कोचिंग क्लास (Coaching Classes) को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया गया.

कलेक्टर का क्या कहना है?

जिला कलेक्टर (Gwalior Collector) और जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने लगातार पड़ रही गर्मी को देखते हुए आज अचानक यह आदेश जारी  किया. इस आदेश मे उन्होंने लिखा है कि ग्रीष्माकाल मे कुछ दिनों से तापमान 45 डिग्री से अधिक रहा है. हीट वेव जारी है. ग्वालियर के छात्र-छात्राओं को दोपहर की पाली में क्लास के लिए जाने से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है.

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उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश करती हूं कि ग्वालियर जिले में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों को ऑनलाइन ही संचालित किया जाएगा. उन्होंने यह भी लिखा है कि ऐसी स्थिति में जब क्लास में कोचिंग लेना अपरिहार्य हो तब भी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही ऐसी क्लासेस संचालित होंगी.

कलेक्टर ने आदेश दिया है कि कोचिंग संचालक ऑन लाइन कोचिंग की व्यवस्थाएं जुटाए और पालकों से बात करके 31 मई से ऑनलाइन क्लासेस (Online Classes) शुरू करना सुनिश्चित करें, लेकिन फिजिकल क्लासेस तत्काल प्रभाव से बन्द कर दी गईं है. उन्होंने एसपी और थाना प्रभारियों को आदेश दिए है कि वे धारा 144 के तहत दिए गए आदेश पर अमल कराना तत्काल सुनिश्चित करें.

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15 जून तक प्रभावी रहेगा आदेश

कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने NDTV MP-CG से खास बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने यह निर्णय लगातार चल रही हीट वेव को दृष्टिगत रखते हुए लिया क्योंकि जानकारी मिल रही थी कि भीषण गर्मी में भी कोचिंग पर पढाई चल रही है. ऐसे में बच्चे आते जाते समय हीट वेव का शिकार हो सकते है. हमने कोचिंग क्लास बन्द कराने का आदेश उनके स्वास्थ्य के मद्देनजर रखकर ही लिया. फिलहाल यह आदेश 15 जून तक प्रभावी रहेगा. इसके बाद समीक्षा कर आगे निर्णय लेंगे.

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