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MP: पहले बनाया आपत्तिजनक वीडियो, फिर ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म... कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद

Gwalior Crime: ग्वालियर की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग का यौन शोषण करने के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

MP: पहले बनाया आपत्तिजनक वीडियो, फिर ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म... कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद

Pocso Court Judgement In Gwalior: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर (Gwalior) में आपत्तिजनक वीडियो (Objectionable video) बनाकर दसवीं की छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने (Blackmailing and Rape) वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दरअसल, साल 2021 में 22 वर्षीय अंकित दंडोतिया ने अपने ही पड़ोस की रहने वाली 10वीं की छात्रा का पहले आपत्तिजनक वीडियो बनाया और फिर ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. 

आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की दी थी धमकी

मामले की जानकारी देते हुए एडीपीओ ने बताया कि 2 जनवरी, 2021 को नाबालिग पीड़िता अपने खेत की तरफ जा रही थी तभी उसके पड़ोस के रहने वाला अंकित ने उसका रास्ता रोका और पीड़िता को बताया कि उसने उसका नहाते हुए वीडियो बना लिया है. उसने पीड़िता को धमकाते हुए कहा कि आज रात को अगर वो उसके घर नहीं आई तो वह उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा. इससे नाबालिग बच्ची बुरी तरह डर गई.

धमकी देकर नाबालिग की बहन के साथ भी किया दुष्कर्म

वहीं बदनामी के डर से नाबालिग रात को पड़ोसी अंकित के घर पहुंच गई, जहां उसने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया. इस बीच अंकित के पिता भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने भी दरवाजे को बाहर से बंद कर वहां से चले गए. इतना ही नहीं कुछ दिन बाद अंकित ने पीड़िता को फिर मिलने के लिए अपने घर बुलाया, लेकिन उस बार वो नहीं गई, जिसके बाद आरोपी अंकित ने पीड़िता की बहन को फोन लगाया और मिलने के लिए महाराजबाड़े पर बुलाया.

ऐसे हुआ दुष्कर्म की वारदात का खुलासा

बता दें कि महाराजबाड़े के पास पीड़िता और उसकी बहन को आरोपी के साथ नाबालिग के चाचा ने देख लिया. जब उसने इसको लेकर पूछताछ की तब इस घटना का खुलासा हुआ कि आरोपी ने पीड़िता के साथ ब्लैकमेल करके उसकी बहन के साथ भी दुष्कर्म किया.

विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो की न्यायाधीश तरुण सिंह ने अपने एक फैसले में नाबालिग से यौन शोषण के मामले में अभियुक्त को बीस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही  6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि इसी आरोपी के खिलाफ दूसरी बहन के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अभी दूसरे कोर्ट में ट्रायल चल रहा है.

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