
Guidelines for Navratri Programs: नवरात्रि पर्व पर गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर व् गाइडलाइन जारी की हैं. गरबा कार्यक्रम में बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा. इसके साथ ही आयोजकों को पंडाल में सीटीटीवी कैमरे लगाने होंगे. इसके साथ ही लोगों के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी.
ये हैं गाइडलाइन (Garba Dandiya Guidelines)
- कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने वाली आयोजन समिति हर व्यक्ति के पहचान पत्र का सत्यापन करेगी, उसके बाद उनको आयोजन स्थल में प्रवेश दिया जाएगा.
- आयोजन समिति कार्यक्रम स्थल पर अनिवार्य रूप से CCTV कैमरे लगाया सुनिश्चित करेगी.
- आयोजन समिति कार्यक्रम स्थल पर स्थापित पंडालों में आग से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था करेगी. साथ ही अग्नि सुरक्षा मानदंड (Fire Safety Norms) का पालन किया जाएगा.
- आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा.
- आयोजन समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति कार्यकम स्थल पर आयोजन के दौरान किसी भी संदिग्ध/आपत्तिजनक वस्तु/धारदार हथियार नहीं ले पाए और न ही उसका प्रयोग या प्रदर्शन करे.
- आयोजन समिति कार्यक्रम स्थल पर बिजली सुरक्षा से संबंधित सभी काम कराएगी और इस आशय का प्रमाण पत्र विद्युत विभाग से लिया जाना अनिवार्य होगा.

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रतलाम में एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन
नवरात्रि पर्व पर गरबा पंडालों में मनचलों की आवाजाही भी हो जाती है, जिस वजह से भीड़ के बीच युवतियों की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी होता है. इसी के चलते रतलाम पुलिस ने विशेष पहल की है और एसपी के निर्देश पर एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया है. यह स्क्वॉड सादी वर्दी में गरबा पंडालों के आसपास निगरानी रखेगा. महिला पुलिसकर्मी इस टीम का हिस्सा होंगी, जो भीड़ में घुलकर संदिग्ध युवकों पर नजर रखेंगी. युवतियों से छेड़छाड़, अश्लील हरकत या किसी भी तरह की हरकत करने वालों पर तुरंत हिरासत में लेकर कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस का कहना है कि त्योहार के मौके पर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. इस कदम से मनचलों पर लगाम लगेगी और युवतियां नवरात्रि उत्सव को निडर होकर मना सकेगी.