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एमपी में पदोन्नति पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, GAD ने गाइडलाइन की जारी; जानें नए नियम

GAD issued Promotion Rules 2025 : मध्य प्रदेश में पदोन्नति पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. अब सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 जारी कर दिया है.देखें नई गाइडलाइन क्या कह रही है...

एमपी में पदोन्नति पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, GAD ने गाइडलाइन की जारी; जानें नए नियम
वल्लभ भवन (फाइल फोटो)

GAD issued Promotion Rules 2025 : यदि आप मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है.  पदोन्नति का लाभ जल्द आपको मिलने वाला है. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने नई गाइडलाइन भी जारी की है. दरअसल, कुछ दिन पहले ही 9 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ा निर्णय लिया था. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि "आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया. इसमें SC-ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है. इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नये सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी." वहीं अब सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 जारी कर दिया है. जो प्रभावी भी हो गए हैं.

नए नियमों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हर पदोन्नति के लिए साल में एक बार होगी. 31 दिसंबर 2025 तक की पदोन्नति रिक्तियों (वैकेंसी) के लिए एक विशेष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नियम लागू होने के बाद होगी. इसके बाद हर साल विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सितंबर से नवंबर के बीच ही होगी. इसमें 31 दिसंबर से पहले की स्थिति में खाली होने वाले पदोन्नति संबंधी पदों पर विचार किया जाएगा.

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 विभागीय पदोन्नति समिति की साल में एक बार होगी बैठक

(1) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रत्येक चयन वर्ष के लिए एक बार आयोजित की जाएगी.
(2) 31 दिसम्बर, 2025 के पूर्वान्ह तक की रिक्तियों के लिए एक विशेष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक इस नियम के प्रवृत्त होने के उपरांत की जाएगी. प्रत्येक चयन वर्ष के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उसके पूर्ववर्ती वर्ष में सामान्यतः माह सितम्बर से माह नवम्बर के मध्य आयोजित की जायेगी जिसमें चयन वर्ष की 31 दिसम्बर के पूर्वान्ह तक की स्थिति में उपलब्ध होने वाली समस्त रिक्तियों के लिए पदोन्नति के लिये लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार किया जाएगा.

यदि किसी चयन वर्ष की विभागीय पदोन्नति समिति की कोई बैठक उपनियम (2) में वर्णित अवधि में आयोजित नहीं हो पाती है, तो विभागीय पदोन्नति समिति की अगली बैठक में सबसे पहले पूर्व में आयोजित नहीं हो सकी बैठक के सन्दर्भ में पृथक से पदोन्नति के लिये लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार कर चयन सूची तैयार की जाएगी.

चालू चयन वर्ष की चयन सूची तैयार निर्धारित की जाएगी

वर्तमान की रिक्तियों एवं आगामी वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिये पदोन्नति हेतु लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार कर चालू चयन वर्ष की चयन सूची तैयार निर्धारित की जाएगी. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हेतु प्रतिनियुक्ति अथवा अन्य कारणों से जिन लोक सेवकों के संबंध में ज्ञात हो कि वो चयन वर्ष के 31 दिसंबर के पूर्वान्ह तक उपलब्ध नहीं हो सकेंगे को रिक्त मानते हुए चयन वर्ष की रिक्ति में सम्मिलित किया जा सकेगा.

सरल शब्दों में समझें तो नियम लागू होने के बाद 31 दिसंबर 2025 की स्थिति में खाली पदों पर प्रमोशन के लिए विशेष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होगी. सितंबर से नवंबर के बीच प्रतीक्षा सूची से भी पद नहीं भरने पर 31 दिसंबर 2026 की प्रत्याशित स्थिति के लिए पदोन्नति समिति की बैठक होगी. साल 2026 में सितंबर से नवंबर के बीच पद खाली होने पर 31 दिसंबर 2027 के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होगी. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के लिए प्रतिनियुक्ति और अन्य कारणों से अगर अधिकारी 31 दिसंबर की स्थिति में उपलब्ध नहीं हैं, तो पद खाली माना जाएगा.

ऐसी होगी सर्विस की गणना 

कर्मचारी की सेवा की अवधि की गणना उस अवधि तक की जाएगी जिस चयन वर्ष की पदोन्नति के लिए समिति की बैठक की जा रही है. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई कर्मचारी-अधिकारी दिसंबर 2021 में फीडर संवर्ग या सेवा के पद में आया है तो 31 दिसंबर 2025 को उसकी पांच वर्ष की प्रमोशन योग्य सेवा पूरी हो जाएगी.

नियमों में कहा गया है कि कर्मचारी अधिकारी की सीआर (CR) का निर्धारण जिस चयन वर्ष की पदोन्नति के लिए समिति की बैठक की जा रही है, उससे ठीक 5 वित्तीय वर्षों में उपयुक्त होनी चाहिए. अगर 5 साल की सीआर में से अधिकतम दो सीआर किसी वजह से उपलब्ध नहीं है, तो विभागीय पदोन्नति समिति ठीक 2 पुराने साल यानी कुल सात साल के सीआर को पदोन्नति के लिए आधार बना सकेगी.

अगर किसी वर्ष के किसी भाग की सीआर अवधि में एनआरसी (नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट) है तो इस समय को मूल्यांकन में विचार में नहीं लिया जाएगा. नियमों में यह भी कहा गया है कि अधिकतम एक वर्ष की सीआर स्वमूल्यांकन के साक्ष्य उपलब्ध होने पर सीनियर अफसरों का अभिमत (ओपिनियन) नहीं होने की स्थिति में उस वर्ष का मूल्यांकन उपलब्ध वर्षों के मूल्यांकन का औसत होगा.

गोपनीय प्रतिवेदन को वर्ष का मूल्यांकन माना जा सकेगा

किसी वर्ष में एक से अधिक सीआर उपलब्ध होने की स्थिति में उपलब्ध सभी सीआर के मूल्यांकन का औसत किया जाएगा। किसी वर्ष के कम से कम 6 महीने के पीरियड के गोपनीय प्रतिवेदन के मूल्यांकन उपलब्ध होने पर ही उसे वर्ष का मूल्यांकन माना जाएगा. नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट की अवधि 6 महीने से ज्यादा होने पर 6 महीने से कम के लिए उपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन को वर्ष का मूल्यांकन माना जा सकेगा.

इस तरह की पदोन्नति के मामले में भी खाली पदों की गणना सीनियॉरिटी और पात्रता के लिए तय फॉर्मूले के आधार पर की जाएगी. यानी किसी संवर्ग में कुल पद संख्या 25 है, जिसमें एसटी के 5 पद आरक्षित हैं और एससी के 4 पद आरक्षित हैं.  इसमें पहले से एसटी वर्ग के दो और एससी वर्ग के दो कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उस संवर्ग में कुल 11 पद खाली हैं. ऐसी स्थिति में एसटी वर्ग के 3 और एससी वर्ग के दो पद पदोन्नति के लिए आरक्षित होंगे. इन पदों को जोड़ने के बाद बाकी 6 पदों पर अनारक्षित प्रमोशन होंगे.

इनका नहीं होगा प्रमोशन

जीएडी ने नियमों में कहा है कि अगर कर्मचारी निलंबित हो, कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए आरोप पत्र जारी कर दिया गया हो और कार्यवाही लंबित हो. यदि कर्मचारी पर किसी आपराधिक आरोप के आधार पर कोर्ट में चालान पेश करने की अनुमति जारी की गई हो या कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हों. कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय तौर पर सजा तय की गई है.

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