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विभाग के 56 लाख रुपए डकार कर खुले में घूम रहा डिप्टी डायरेक्टर, हाईकोर्ट ने कलेक्टर को किया तलब

Agriculture Department Scam: हाई कोर्ट ने कृषि विभाग में डिप्टी डायरेक्टर रामसुजान शर्मा समेत जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों को नोटिस भेजकर जबाव मांगा है. कोर्ट ने यह नोटिस बीजेपी नेत्री रजनी श्रीवास्तव द्वारा आरोपी उप संचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर दायर याचिका के जवाब में जारी किया है.

विभाग के 56 लाख रुपए डकार कर खुले में घूम रहा डिप्टी डायरेक्टर, हाईकोर्ट ने कलेक्टर को किया तलब
Bhind Agriculture Department Scam

Bhind News: भिंड जिले में कृषि विभाग के उप संचालक पर 58 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगा है. हालांकि आरोपी उसके बाद भी खुलेआम घूम रहा है. मामले में दायर एक याचिका की सोमवार को सुनवाई करते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्ताव, उप संचालक समेत कई अफसरों को नोटिस भेजकर तलब किया है. 

हाई कोर्ट ने कृषि विभाग में डिप्टी डायरेक्टर रामसुजान शर्मा समेत जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों को नोटिस भेजकर जबाव मांगा है. कोर्ट ने यह नोटिस बीजेपी नेत्री रजनी श्रीवास्तव द्वारा आरोपी उप संचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर दायर याचिका के जवाब में जारी किया है. 

कैश और लेखा अनुभाग ने आरोपी उप संचालक को दोषी करार दिया था

दरअसल, किसान कल्याण व कृषि विकास विभाग भिण्ड में भूमि संरक्षण अधिकारी रामसुजान शर्मा को कैश और लेखा अनुभाग ने कर्मचारियों के एरियल और अन्य अनियमित भुगतान में गबन का दोषी करार दिया था. रामसुजान शर्मा पर कुल 58 लाख रुपए की गड़बड़ी करने का आरोपी लगा था.

भिंड कलेक्टर को बीजेपी नेत्री ने  साक्ष्य के साथ कई शिकायत भेजीं 

समाज सेविका व बीजेपी नेत्री रजनी श्रीवास्तव ने मामले में भिंड कलेक्टर से लेकर विभाग के प्रदेश स्तर तक के अधिकारियों को कई बार साक्ष्य सहित इसकी शिकायत की थी, लेकिन आरोपी उप संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नही हुई. जिसके बाद भाजपा नेत्री ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की.

हाई कोर्ट ने आरोपी रामसुजान शर्मा के गंभीर कृत्य को लेकर कलेक्टर को तलब किया है. आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट ने जिला कलेक्टर के अलावा कई लोगोंं को नोटिस जारी किया है, इनमें किसान कल्याण भोपाल सचिव और लोकायुक्त संगठन भोपाल शामिल हे.

हाई कोर्ट नोटिस जारी किया और  चार हफ्तों में मांगा जवाब

याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जिला कलेक्टर से मामले में 4 दिनों के भीतर जबाव भेजने को कहा है. कृषि विभाग के उप संचालक रामसुजान शर्मा पर आरोप है कि विभाग के अन्तर्गत गंम्भीर वित्तीय अनियमितता और भृष्टाचार के जरिए किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, जिसके चलते जिले के किसानों में रोष है.

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