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This Article is From Mar 16, 2025

फायर ब्रिगेड खराब होने पर विवादः ग्रामीणों पर SC-ST एक्ट के तहत केस, कांग्रेसी बोले- FIR रद्द करो

MP News in Hindi: गेहूं के खेतों में लगी आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड खराब होने के मामले में ग्रामीणों ने नगर परिषद सीएमओ और अध्यक्ष पर पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया है.

फायर ब्रिगेड खराब होने पर विवादः ग्रामीणों पर SC-ST एक्ट के तहत केस, कांग्रेसी बोले- FIR रद्द करो

Dewas News: देवास जिले नेमावर के पास गुराड़िया में गेहूं के खेतों में लगी आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड खराब हो गई. इस दौरान फायर ब्रिगेड कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया. मामले में कर्मचारियों के आवेदन और सीएमओ रिपोर्ट पर तीन नामजद सहित अन्य लोगों पर एससी-एसटी एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया. कर्मचारियों का आरोप है कि ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की.

इस कार्रवाई से नाराज रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के साथ एसडीओपी आदित्य तिवारी को एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा. इसमें कहा गया कि ग्रामीणों का मकसद सिर्फ मदद करना था. उन्होंने खेत में फंसी फायर ब्रिगेड को जलने से बचाने के लिए धक्का देकर बाहर निकाला था.

नगर परिषद की बताया लापरवाही

कांग्रेस के पूर्व विधायक कैलाश कुंडल, कांग्रेस नेता ओम पटेल, सुनील यादव ,मनीष पटेल  राजेश विश्नोई, सौरव माल्या, कपिल लाठी ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने आग बुझाने में मदद की, उन्हीं पर केस दर्ज कर दिया गया. उन्होंने फायर ब्रिगेड की खराब फिटनेस को नगर परिषद की बड़ी लापरवाही बताया.

इन पर कार्रवाई की मांग

ज्ञापन में ग्रामीणों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने के साथ नगर परिषद सीएमओ और अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की गई है. ज्ञापन देने के दौरान स्थानीय कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, किसान नेता और आसपास के ग्रामीण मौजूद थे.

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