MP News in Hindi: भिंड के लहार विधानसभा के बीजेपी विधायक अंबरीश शर्मा (Ambrish Sharma) की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई है. दरअसल, ग्वालियर हाईकोर्ट ने भिंड कलेक्टर और एसडीएम को अंबरीश शर्मा के पिता रमेशचंद्र शर्मा द्वारा किए गए अतिक्रमण की जांच कर एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने अतिक्रमण का आरोप सही साबित होने पर तत्काल कार्रवाई कर अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिए हैं.
जानें क्या है पूरा मामला?
यह मामला तब सामने आया जब स्थानीय निवासी सुरेंद्र सिंह कुशवाह ने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका में सुरेंद्र सिंह कुशवाह ने विधायक अंबरीश शर्मा के पिता पर सरकारी जमीन और नाले पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था. याचिका में कहा था कि इस कब्जे के कारण क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही जल निकासी की समस्या गंभीर हो गई है.
हालांकि इससे पहले पूर्व मंत्री डॉ गोविंद सिंह भी विधायक अंबरीश शर्मा के पिता पर सरकारी जमीन और नाले पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा चुके हैं. इसके अलावा गोविंद सिंह ने कोठी के सीमांकन के दौरान जिला प्रशासन से शिकायत किए थे, लेकिन राजनीतिक दवाब के चलते जिला प्रशासन ने गोविंद सिंह की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया था.
कोर्ट का आदेश- 'जमीन को अतिक्रमण से कराया जाए मुक्त'
ग्वालियर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भिंड कलेक्टर और एसडीएम को मामले की जांच करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि कब्जे की पुष्टि होती है तो तत्काल कार्रवाई कर अवैध निर्माण को हटाया जाए और जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए.
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