
Saurabh Sharma Bail Rejected : मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले पर बड़ा अपडेट है. ED कोर्ट ने उनको और उनके साथियों को झटका दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शर्मा और उसके सहयोगियों को जमानत देने से इनकार किया है.परिवहन विभाग के पूर्व रक्षक सौरभ शर्मा की जमानत याचिका नामंजूर होने से उनके परिजनों को भी झटका लगा है.
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, समेत विदेशों में किए गए निवेशन के मामले में ईडी जांच कर रहा है. करोड़पति कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके साथी शरद जायसवाल की ज़मानत अर्ज़ी अदालत ने नामंज़ूर की है. मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत देने से इंकार किया है
गुरुवार को ईडी की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई
कोर्ट ने आज ईडी के मामले में सुनवाई करते हुए तीनों को जमानत देने से इनकार कर दिया.याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणी की ओर याचिका को खारिज कर दिया. आज ईडी की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्ष प्रवर्तन निदेशालय के वकील और सौरभ-शरद के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला एक दिन के लिए सुरक्षित रखा था. केंद्रीय जांच एजेंसी के विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है.
कोर्ट से 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी
52 किलो सोना और 11 करोड़ की नगदी मिलने के मामले में ईडी ने केस दर्ज किया था. प्रवर्तन निदेशालय की कोर्ट से सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या शर्मा, मौसरे जीजा विनय हांसवानी और साले रोहित तिवारी को जमानत मिल चुकी है.विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की कोर्ट से 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी गई है. वहीं, सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल ने भी जमानत अर्जी दायर की गई थी.जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया.
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इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही
इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय ने सौरव और उसके सहयोगियों से सेंट्रल जेल भोपाल में सप्ताह भर तक कई घंटे पूछताछ की थी. जिसके पर कई स्थानों पर छापे की कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया. ईडी के पास इस पूरे मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्य है, जिनकी वजह से सौरभ और उसके सहयोगियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सौरभ और उसके सहयोगियों के मामले में ईडी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत कारवाई कर रही है.
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