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MP में सरकारी रेस्ट हाउस की होगी नीलामी! PWD कर्मचारियों का होगा भुगतान, कोर्ट में सरकार ने क्या कहा?

PWD Employee Payment Case: मध्य प्रदेश में PWD कर्मचारियों के भुगतान को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि कर्मचारियों के भुगतान को लेकर काम चल रहा है. इसके लिए सरकारी रेस्ट हाउस की नीलामी से जो राशि प्राप्त होगी उसका उपयोग किया जाएगा. वहीं इस मामले को कैबिनेट में भी रखा जाएगा.

MP में सरकारी रेस्ट हाउस की होगी नीलामी! PWD कर्मचारियों का होगा भुगतान, कोर्ट में सरकार ने क्या कहा?
PWD Employee Payment Case: हाई कोर्ट में सरकार ने रखी अपनी बात

Government Rest House Auction in MP: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ (MP High Court Gwalior Bench) में कर्मचारियों के बकाया का भुगतान करने के आदेश का पालन न करने पर अवमानना याचिका की सुनवाई हुई. इस दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल द्वारा बताया गया कि लोक निर्माण विभाग (PWD) के कर्मचारियों को भुगतान के लिए भिंड के रेस्ट हाउस की नीलामी होगी. अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि 18 फरवरी को रेस्ट हाउस को अटैच कर लिया गया था. नीलामी की प्रक्रिया से मिलने वाली राशि से याची को भुगतान किया जाएगा.

कैबिनेट में रखा जाएगा मामला

अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि इसके अलावा कर्मचारियों के भुगतान संबंधी लगभग 29 मामले चिन्हित किए गए हैं. इनके भुगतान का मामला कैबिनेट में रखा जाएगा, ताकि 3 करोड़ का बजट स्वीकृत हो सके. उनके जवाब को रिकार्ड पर लेते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च वाले सप्ताह में तय की है.

एडवोकेट सतेंद्र दीक्षित ने मामले में श्रम न्यायालय ने आरआरसी जारी की थी. इस आदेश को विभाग ने चुनौती दी, लेकिन श्रम न्यायालय के आदेश को यथावत रखा गया. इसके बाद हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने भी विभाग को आरआरसी के क्रियान्वयन का आदेश दिया. लेकिन इस आदेश पर भी कोई अमल नहीं किया गया.

जब इस आदेश का भी पालन नहीं हुआ तो याची ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इस मामले में अवमानना याचिका दायर की। इसकी सुनवाई के दौरान कलेक्टर भिंड कोर्ट में उपस्थित हो चुके हैं.

कोर्ट का रुख क्या रहा?

हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को भुगतान में हो रही देरी पर अप्रसन्नता जताते हुए कहा कि इस केस में कलेक्टर को बुला चुके हैं, अब केवल पीएस को बुलाना बाकी है. 18 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव से मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक भुगतान नही हुआ हैं.

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