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चंबल में लाइसेंसी बंदूक रखने वालों की खैर नहीं! मुरैना पुलिस लाइसेंसधारियों को साफ संदेश दिया

Morena Gun License: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में लाइसेंसी शस्त्रधारियों पर प्रशासन और पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है. अगर कोई लाइसेंसी शस्त्रधारी अपराध में शामिल पाया जाता है तो उसका लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा और उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

चंबल में लाइसेंसी बंदूक रखने वालों की खैर नहीं! मुरैना पुलिस लाइसेंसधारियों को साफ संदेश दिया

Arms License in Chambal Morena: चंबल में बंदूक को अपनी शान समझने वाले लाइसेंसधारियों की अब खैर नहीं है. मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में प्रशासन और पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि अगर लाइसेंसी शस्त्र से अपराध करने के बाद मामला दर्ज होगा. फिर तुरंत लाइसेंस निलंबित किया जाएगा, उसके बाद कड़ी कार्रवाई  की जाएगी.

जिला प्रशासन व पुलिस ने यह संदेश देते हुए 411 लाइसेंसी शस्त्रधारियों की सूची तैयार की है. इनके खिला आपराधिक मामले दर्ज हैं या फिर न्यायालय में लंबित हैं. पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी न्यायालय ने जिले के 411 लाइसेंसी शस्त्रधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. निर्धारित समय में जबाव न देने वाले शस्त्रधारियेां के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी.

लाइसेंस निरस्त होने पर जमा करना होगा शस्त्र

अगर जिला दंडाधिकारी शस्त्रधारी का लाइसेंस निरस्त कर दिया है तो इस स्थिति में शस्त्र को पुलिस के पास जमा करना होगा. इससे लाइसेंसी को लाखों रुपये कीमती बंदूक के जाने के साथ ही मान-सम्मान पर भी प्रभाव पड़ेगा. जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए हथियारों के दुरुपयोग पर लगाम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वैध लाइसेंसी शस्त्रधारियों की गतिविधियों की जांच कराई गई. इनमें 1400 शस्त्रधारियों पर अपराध दर्ज था. इनमें से 411 शस्त्रधारियों पर वर्तमान में मामला दर्ज होने के साथ-साथ न्यायालय में लंबित है. ऐसे लाइसेंसी शस्त्रधारियों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक ने जिला दंडाधिकारी को दी है.

28 हजार लोगों के पास लाइसेंसी हथियार

मुरैना जिले के 28 हजार से अधिक लोगों को जिला दंडाधिकारी ने शस्त्र रखने व उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है. इसके साथ ही 4 हजार से अधिक वीर सैनिकों के नाम भी लाइसेंसी शस्त्र हैं. इन वीर सैनिकों ने देश के अन्य राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों से शस्त्र के लिए लाइसेंस लिया है. आपराधिक गतिविधियों और विद्वेश व आक्रोश के दौरान लाइसेंसी शस्त्र का उपयोग करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है.

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