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Animal Cruelty: अमानवीयता! बेजुबान डॉग की गोली मारकर हत्या; CCTV में कैद हुई घटना

Animal Cruelty Case: शिकायतकर्ता मनीष शर्मा ने बताया कि वे रोज उक्त कुत्ते को खाना, पानी देते थे. आरोपी ने बेवजह कुत्ते की जान ले ली है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बीएनएस और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए.

Animal Cruelty: अमानवीयता! बेजुबान डॉग की गोली मारकर हत्या; CCTV में कैद हुई घटना
Street Dog Shot Dead in Neemuch: स्ट्रीट डॉग की गोली मारकर हत्या

Animal Cruelty: नीमच में कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कीम नंबर 36-ए से अमानवीयता की वारदात सामने आई है. इसमें एक व्यक्ति का अमानवीय चेहरा सामने आया है. यहां बेवजह एक स्ट्रीट डॉग की सिरफिरे व्यक्ति ने बन्दूक से गोली मार कर हत्या कर दी. इस अमानवीय घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. घटना को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और पशु प्रेमियों में आक्रोश है. घटना से नाराज मोहल्ले के एक निवासी ने पशु प्रेमियों के साथ मिलकर नीमच कैंट थाने पर आरोपी के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया. जिसमें आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है.

डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने की मांग

आवेदन में मांग की गई है कि डॉग की डेड बॉडी को भी जमीन से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सालय पहुंचाया जाए. जहां पुलिस की अनुमति के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाए.

ये वारदात 15 जुलाई की है जब शहर के स्कीम नंबर 36 ए के रहने वाले महावीर सिंह ने अपनी बंदूक से घर के बाहर बैठे डॉग की गोली मारकर निर्ममता हत्या की है. यह पूरा घटनाक्रम पास ही एक मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है.

इस मामले में आदित्य शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई है. ये आरोपी के पड़ोसी हैं और उस डॉग को प्रतिदिन खाना पानी देते थे. वहीं वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पशु प्रेमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया. और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है आरोपी पर पशु क्रूरता अधिनियम के साथ-साथ अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग पुलिस से की गई है.

शिकायतकर्ता मनीष शर्मा ने बताया कि वे रोज उक्त कुत्ते को खाना, पानी देते थे. आरोपी ने बेवजह कुत्ते की जान ले ली है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बीएनएस और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए. इस संबंध में समाजसेवियों और पशु प्रेमियों ने भी शिकायत दर्ज कराई है.

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