Action Against Food Companies: खाद्य सामग्री में मिलावट (Adulteration of Food Items) करने वाले लोगों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ ग्वालियर (Gwalior) प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है. ग्वालियर कलेक्टर (Collector Gwalior) रुचिका चौहान ने बीस से ज्यादा फर्म के खाद्य लाइसेंस और पंजीयन सस्पेंड कर दिए. इनमे दीनदयाल इंडस्ट्रीज (Dindayal Industries Limited) और सोया इंडस्ट्रीज जैसे नामी ब्रांड सहित रेस्तरां और डेयरी शामिल हैं. संभवत: यह मध्यप्रदेश की पहली बड़ी कार्यवाही है, जिसमें नामी खाद्य ब्रांडों के कारोबार पर रोक लगाई हो. दीनदयाल प्राइवेट लिमिटेड देश की जानी मानी कम्पनी है, जो आयुर्वेदिक दवाओं सहित शरबत, बादाम की ठंडाई जैसे अनेक उत्पाद बनाती है. इनके प्रोडक्ट देश-विदेश में बेचे जाते हैं. वहीं रुचि सोया (Ruchi Soya Industries Ltd) के उत्पाद भी काफी बिकते हैa लेकिन अब इनके कारोबार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.
आदेश में बताया गया कि जुर्माना राशि को जमा न करने पर संबंधित फर्म के खाद्य अनुज्ञप्ति या खाद्य पंजीयन को आगामी आदेश तक बैन किया गया है. खाद्य लाइसेंस /पंजीयन निलंबन अवधि में उपरोक्त फर्मों अपने खाद्य कारोबार को पूर्णतः बन्द रखेगें.
इन फूड कंपनियों के खिलाफ हुआ एक्शन
कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने उन मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन लिया है, जिन पर अमानक खाद्य पदार्थ पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया था लेकिन उनके द्वारा जुमार्ना जमा नहीं किया गया. ऐसी जिन फर्मों के खाद्य अनुज्ञप्ति या पंजीयन को निलंबित किया गया है. उनमे दीनदयाल इंडस्ट्रीज, रुचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, महालक्ष्मी संस्थान, निर्मल भोजनालय, न्यू मुरैना मिष्ठान भण्डार, आकाश दूध डेयरी एवं नाश्ता सेन्टर, न्यू मयूर किराना स्टोर, श्री धनलक्ष्मी बेकर्स, कृष्णा डेयरी, कारस डेयरी, फर्म रामेश्वर मिल्क डेयरी, शिवम डेयरी, श्री नवनीत डेयरी फॉर्म, मनीषा डेयरी जैसे संस्थान शामिल हैं.
यह भी पढ़ें : सावधान! कहीं आप नकली व मिलावटी Cold Drinks तो नहीं पी रहे हैं? यहां पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ा नॉन ब्रांडेड माल
यह भी पढ़ें : KYC Update: बैंकों की तरह अब MP के बिजली उपभोक्ताओं को अपडेट करानी होगी KYC, MPEB कराएगी ये काम
यह भी पढ़ें : छतरपुर थाने में पथराव का मामला: घायल पुलिसकर्मी खतरे से बाहर, अब आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन!