Pradhan Mantri Ujjwala Yojana Complete 9 Years: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MOPNG) ने ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) शुरू की थी, अब पीएमयूवाई (PMUY) के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की थी. पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के इस्तेमाल से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है. ऐसे में यह योजना उन ग्रामीण और वंचित परिवारों के लिए एक वरदान बनी है, जो खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में जलावन, लकड़ी, कोयला, गोबर के उपलों, का इस्तेमाल करते थे.
क्या है उद्देश्य? Pradhan Mantri Ujjwala Yojana Objectives:
पीएमयूवाई का उद्देश्य गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना डिपॉजिट के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना है. इस योजना के साथ केंद्र सरकार स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रही है.
शेष गरीब परिवारों तक इस योजना के जरिए मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने अगस्त 2021 में दूसरा चरण 'उज्ज्वला 2.0' लॉन्च किया था. योजना के दूसरे चरण 'उज्ज्वला 2.0' में प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा के साथ पीएमयूवाई योजना के तहत 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन के अतिरिक्त आवंटन का लक्ष्य रखा गया.
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कितने हितग्राही हैं? Pradhan Mantri Ujjwala Yojana Beneficiary:
'उज्ज्वला 2.0' के तहत कनेक्शन की लक्ष्य संख्या दिसंबर 2022 के दौरान हासिल की गई, इस प्रकार योजना के तहत कुल कनेक्शन 9.6 करोड़ हो गए. इसके अलावा, भारत सरकार ने पीएमयूवाई योजना के तहत अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने की मंजूरी दी है, जिससे योजना के तहत कुल लक्ष्य अब 10.35 करोड़ हो गया है.
उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मानदंड PMUY Eligibility
- आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए (केवल महिला).
- एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए.
- निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं.
आवश्यक दस्तावेज़ Documents Required for PMUY
- अपने ग्राहक को जानिए (ई-केवाईसी) - उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं).
- आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं).
- जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज/अनुबंध I के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए) क्र.सं. 3 में दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार.
- बैंक खाता संख्या और आईएफएससी.
- परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक केवाईसी.
आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या तो वितरक के पास आवेदन जमा करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं.
क्या हैं लाभ? Key Features of PMUY
भारत सरकार द्वारा पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए नकद सहायता - 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 2200 रुपये / 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1300 रुपये प्रदान की जाती है. इस नकद सहायता में ये शामिल हैं:
- सिलेंडर के लिए सुरक्षा जमा राशि - 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1850 रुपए, 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 950 रुपए.
- प्रेशर रेगुलेटर - 150 रुपये
- एलपीजी होज - 100 रुपये
- घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड - 25 रुपये
- निरीक्षण/स्थापना/प्रदर्शन शुल्क- 75 रुपये
इसके अलावा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा पीएमयूवाई लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है. इस ऋण में एलपीजी चूल्हे के लिए शुल्क (1 बर्नर स्टोव के लिए 565 रुपये, 2 बर्नर स्टोव के लिए 990 रुपये) और कनेक्शन लगाने के समय प्राप्त पहले एलपीजी सिलेंडर की रिफिल लागत को शामिल किया गया है.
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