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This Article is From Aug 10, 2023

मध्यप्रदेश में 'लव जिहाद' पर पहली बार आया अदालत का फैसला, आर्थिक दंड के साथ मिली 20 साल की सजा

जानकारी के मुताबिक, ये पूरा मामला इंदौर के हातोद थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर अपने स्कूल के परिचित मोहम्मद साबिर पिता सेहवान खान के खिलाफ धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने व रेप और पास्को एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज करवाया था.

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मध्यप्रदेश में 'लव जिहाद' पर पहली बार आया अदालत का फैसला, आर्थिक दंड के साथ मिली 20 साल की सजा

इंदौर में लव जिहाद पर पहली बार किसी को सजा सुनाई गई है. जानकारी के मुताबिक, जिला न्यायालय ने लव जिहाद और पास्को एक्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही साथ इस आरोपी पर 4000 रुपए आर्थिक दंड भी लगाए गए हैं.

ये पूरा मामला 9 सितंबर 2020 को है. जानकारी के मुताबिक मोहम्मद साबिर नाम के शख्स ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था. उसका वीडियो बनाया और लगातार धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता था. मोहम्मद साबिर नाबालिग लड़की को हमेशा धमकाते हुए कहता था कि यदि वो धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. इस मामले पर पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई. परिजनों ने थाने में शिकायत की और एफआईआर दर्ज करवाई. आज इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुरेखा मिश्रा ने आरोपी को 20 साल की सजा और 4 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया.

जानकारी के मुताबिक, ये पूरा मामला इंदौर के हातोद थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर अपने स्कूल के परिचित मोहम्मद साबिर पिता सेहवान खान के खिलाफ धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने व रेप और पास्को एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज करवाया था.

जानकारी के मुताबिक,  स्पेशल कोर्ट इंदौर ने गुरुवार को एक मामले में आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया है. यह मामला  09- 09- 2020 का है. इस मामले में एक साल बाद 06.09.21  को मोहम्मद साबीर के खिलाफ हातोद थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग ने  दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया था. वही प्रकरण दर्ज करवाते समय नाबालिग ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी कि घर के सदस्य किसी काम से घर के बाहर गए हुए थे. इसी दौरान क्षेत्र में रहने वाला शबीर घर पर आया और पानी पीने के लिए मांगा. तभी पीड़िता ने पानी देने से इनकार कर दिया लेकिन इसी दौरान जोर-जबर्दस्ती कर उसने पानी मांगा. इस दौरान नाबालिक पानी लेने के लिए जब अपने घर के अंदर गई तो पीछे से शबीर भी घर के अंदर घुस गया और डरा धमका कर उसने नाबालिक के साथ में रेप की घटना को अंजाम दिया.

इस दौरान साबीर ने एक वीडियो भी नाबालिग युवती का बना लिया और आए दिन वह वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम देता रहा. लेकिन इसी दौरान युवक ने इस बात की भी धमकी दी कि यदि वह धर्म परिवर्तन कर उससे शादी नहीं करेगी तो वह इस वीडियो को वायरल कर देगा.

इस बात से नाबालिग क डर गई और उसने पूरे मामले की यह बात अपने घर वालो को बता दी. जिसके  बाद परिजनों के साथ पुलिस थाने पहुंच कर  06/09/21 को पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत थाने पर की और इंदौर जिले की हातोद पुलिस ने इस मामले में धर्मांतरण, पास्को एक्ट बलात्कार सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया और मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया और पूरा मामला कोर्ट के समक्ष पेश किया.

स्पेशल कोर्ट इंदौर  ने पुलिस और पीड़िता के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर सजा के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है. साथ ही इस दौरान पीड़िता को प्रतिकार के रूप में मध्य प्रदेश सरकार को 50 हजार रुपए देने के आदेश भी कोर्ट ने  दिए हैं. अपने आप में  यह पहला मामला है जब  स्पेशल कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के मामले में कोर्ट ने सजा देकर  किसी आरोपी को दंडित किया है. वहीं पूरे ही मामले में सुशीला राठौर , सहायक लोक अभियोजन अधिकारी , इंदौर जिला कोर्ट  की ओर से कोर्ट के समक्ष  इस मामले में विभिन्न तरह के तर्क रखे गए तमाम सबूतों  गवाहों  को देखते हुए स्पेशल कोर्ट की जज सुरेखा मिश्रा ने आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया है.

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