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अब 5वीं-8वीं में फेल होने वाले छात्र अगले क्लास में नहीं होंगे प्रमोट, केन्द्र सरकार ने खत्म की ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’

केंद्र सरकार ने 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है. इससे अब 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा. इन कक्षाओं में फेल छात्रों को दो माह के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा.

अब 5वीं-8वीं में फेल होने वाले छात्र अगले क्लास में नहीं होंगे प्रमोट, केन्द्र सरकार ने खत्म की ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’

New Education Policy: पांचवीं और आठवीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है. अब केन्द्र सरकार ने इन दोनों क्लास के लिए नौ डिटेंशन पॉलिसी (No detention policy)को खत्म कर दिया है. जिसकी वजह से इन दोनों क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अगले क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा. हालांकि ऐसे छात्रों को दो माह के अंदर फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा. जिसमें पास होने पर उन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा. यह नियम केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3,000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगा. केन्द्र सरकार ने साफ किया है कि अब 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा. 

दो माह में दोबारा दे सकेंगे परीक्षा

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में फैसला लिया. जिसमें कहा गया है कि दो महीने के बाद जब छात्र परीक्षा देंगे और यदि उसमें भी वे फेल रहते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा. इससे पहले नियम ये था कि स्कूलों में साल के अंत में परीक्षा में सफल नहीं होने वाले छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की अनुमति थी. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बच्चे को रोके रखने के दौरान शिक्षक बच्चे के साथ-साथ यदि आवश्यक हो तो अभिभावक का भी मार्गदर्शन करेंगे.किसी भी हालत में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल नहीं निकाला जाएगा. 

राज्य अपना निर्णय ले सकेंगे

बता दें कि देश के करीब 16 राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों ने पहले ही पांचवीं और आठवीं में  ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया था. अब इसी पर केन्द्र सरकार ने भी मुहर लगा दिया है. केन्द्र की अधिसूचना में अलग ये है कि ऐसे छात्रों तो दो महीने के अंदर फिर से परीक्षा देने की अनुमति होगी. शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है. इसलिए राज्य इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं. 

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