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This Article is From Aug 25, 2023

काले धन पर दामाद ने ससुर की खोली पोल, शिकायत पर 4 साल की जेल, 1 करोड़ का लगा जुर्माना

विशेष न्यायालय ने रिटायर लेब टेक्नीशियन को दोषी ठहराते हुए चार साल की सज़ा सुनाई बल्कि आरोपी पर एक करोड़ रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया.

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काले धन पर दामाद ने ससुर की खोली पोल, शिकायत पर 4 साल की जेल, 1 करोड़ का लगा जुर्माना

ग्वालियर में एक दामाद ने अपने ससुर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत कर दी. दामाद की शिकायत पर ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.  विशेष न्यायालय ने रिटायर लेब टेक्नीशियन को दोषी ठहराते हुए चार साल की सज़ा सुनाई बल्कि आरोपी पर एक करोड़ रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया.

दामाद ने की थी शिकायत 

यह मामला बड़ा ही रोचक था. इस मामले की शिकायत दामाद ने ही कि थी कि उसके ससुर ने अपने पद का दुरुपयोग कर बड़ी काली कमाई इकट्ठी कर रखी है. दरअसल फरियादी अमोल शिवहरे गुजरात मे कार्यरत था.इसी दौरान उसकी शादी ग्वालियर निवासी रामकुमार की बेटी से हुई. लेकिन शादी के बाद दोनो में पटरी नही बैठी. इस विवाद में ससुर ने दामाद को तरह तरह से परेशान किया. इस पारिवारिक विवाद से तंग आकर दामाद अमोल ने अपने ससुर को सबक सिखाने की सोची और  संपत्ति का ब्यौरा जुटाना शुरू किया.तभी उसे पता चला कि जिला अस्पताल में महज लैब टेक्नीशियन जैसी छोटे वेतन वाले पद पर रहते हुए भी उंसके ससुर ने बहुत संपत्ति बना रखी है .जानकारी एकत्र कर अमोल 21 अक्टूबर 2013 में लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर पहुंचा और अपने ससुर द्वारा अर्जित की गई अनुपातहीन संपत्ति की शिकायत दर्ज कराई.

दो बेटो को बनाया डॉक्टर 

जांच में पता चला कि लैब टेक्नीशियन रामकुमार शिवहरे ने अपने दो लड़कों को एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जिनमें से एक तो शिकायत के समय डॉक्टर बन चुका था जबकि दूसरा पढ़ रहा था. इसके अलावा उनके पास लाख़ों के मकान, भूमि और जेवर आदि भी हैं .जबकि इनकी मासिक तनख्वाह महज कुछ हजार रुपये महीने है.

आय से पौने चार सौ फीसदी ज्यादा संपत्ति 

लोकायुक्त द्वारा जांच के बाद इस मामले में विशेष न्यायालय में चालान पेश किया जिसमें पाया कि आरोपी 1981 में लैब टेक्नीशियन के पद पर नौकरी में आया.तब से प्रकरण दर्ज होने तक उंसकी आय करीब 40 लाख हुईँ .लोकायुक्त द्वारा 9 सितम्बर 2016 को पेश चालान में दावा किया कि आरोपी के पास 1 करोड़ 82 लाख की चल , अचल संपत्ति और व्यय के हिसाब है जो उंसकी कुल आय से 375 फीसदी ज्यादा है. लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपी के पास 283 फीसदी अनुपातहीन संपत्ति है. 

शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि लंबी सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया.जिसमे आरोपी को चार वर्ष के कारावास और एक करोड़ रुपये की सज़ा से दंडित किया है. आरोपी अब रिटायर हो चुका है.

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