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This Article is From Feb 20, 2024

छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा ‘DMF’का मुद्दा... द्वारिकाधीश के सवाल पर वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब

Chhattisgarh Assembly: प्रश्नकाल के दौरान सदन में 'DMF' से प्राप्त राशि का मुद्दा गूंजा. कांग्रेस (Congress) विधायक ने DMF से बस्तर में स्वीकृत कार्यों की जानकारी मांगी.

छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा ‘DMF’का मुद्दा... द्वारिकाधीश के सवाल पर वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब

Chhattisgarh Assembly Session 2024: छत्तीसगढ़ विधानसभा (Chhattisgarh Assembly) सत्र के दौरान मंगलवार, 20 फरवरी को प्रश्नकाल में बस्तर में 'DMF' से प्राप्त राशि का मुद्दा गूंजा. कांग्रेस (Congress) विधायक ने सवाल किया कि शासी परिषद की बैठक में उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाएगा. साथ ही उन्होंने DMF से बस्तर (Bastar) में स्वीकृत कार्यों की जानकारी मांगी. इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी (O. P. Choudhary) के जवाब दिया. 

कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल के सवाल पर वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब

कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल (Baghel Lakheshwar) ने प्रश्नकाल के दौरान मुद्दा उठाते हुए DMF से बस्तर में स्वीकृत कार्यों की जानकारी मांगी. वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Vishnu Deo Sai) की अनुपस्थिति में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि 34 करोड़ के काम बस्तर में स्वीकृत किए गए हैं. राज्यस्तर से कोई काम अस्वीकृत नहीं किया गया है. 

जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत (Charan Das Mahant) ने पूछा कि शासी परिषद की बैठक में पुराने स्वीकृत कार्य यथावत रहेंगे या फिर से निर्णय लिया जाएगा? इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बैठक में विधायक भी रहेंगे. उनके निर्णय से काम स्वीकृत होंगे. इस पर कांग्रेस के विधायक द्वारिकाधीश यादव (Dwarikadhish Yadav) ने पूछा कि हमारी बातों को कितने प्रतिशत गंभीरता से लिया जाएगा. इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारे यहां प्रतिशत नहीं चलता. इस पर सदन में मौजूद विधायकों की हंसी निकल गई.

नेता प्रतिपक्ष चरण ने सरकार से किया सवाल

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने पूछा कि अगर कलेक्टर कार्यों को निरस्त करें तो कहां शिकायत करें? इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा- मुख्यमंत्री या जिले के प्रभारी मंत्री को जानकारी दी जा सकती है. लखेश्वर बघेल ने बताया कि बस्तर कलेक्टर से 6 काम स्वीकृत हुए थे, लेकिन उसे निरस्त कर दिया. इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कलेक्टर का शासी परिषद में स्वीकृति लेना जरूरी है.

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