
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा में लड़कियों को किडनैप करके देह व्यापार में धकेलने के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है. सरगुजा जिला सत्र न्यायालय के विशेष कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को 14-14 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. जिन तीन आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है उसमें दो महिला और एक पुरुष शामिल है. यह घटना जशपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में हुई थी.
इन आरोपियों को कोर्ट ने दी सजा
दरअसल न्यायालय विशेष न्यायाधीश अंबिकापुर केएल चरयाणी की अदालत ने आरोपी विमला यादव कासाबेल जशपुर, नीलू उर्फ निर्मला नायक और उसके पति कोमल अहिरवार को भारतीय दंड संहिता की धारा आरोपित धाराओं 120 बी, 363, 365, 366 क, 368 व 370 के तहत दोषी ठहराते हुए को 14-14 वर्ष कठोर कारावास और 8- 8 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है.
पीड़िताओं की उम्र 18 वर्ष से भी कम थी. आरोपियों ने इन किशोरियों को देहव्यापार में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था. पीड़िताओं के पिता की मौत हो चुकी थी. जिससे उनके रिश्तेदार उनका पालन पोषण कर रहे थे.12 अप्रैल 2024 को यह तीनों किशोरियां गायब हो गईं थी. जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया.
खोजबीन करने पर ग्रामीणों ने यह जानकारी दी थी कि विमला यादव स्कूटी से बालिकाओं को ले जाते देखी गई है. जिससे परिजनों ने विमला यादव के खिलाफ तपकरा थाने में अपराध पंजीबद्ध कराया था. पुलिस ने जब संदेही महिला को पकड़ कर पूछताछ की तो चौंकाने वाला मामले का खुलासा हुआ.पुलिस ने बालिकाओं को बरामद कर उनका बयान भी दर्ज किया. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में संपूर्ण साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है.मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक गौरांगों सिंह ने की.
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