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This Article is From Feb 03, 2026

Gehu Kharidi MP 2026: समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए हो जाएं तैयार; पंजीयन कब, कैसे और कहां करें जानिए

MP Gehu Kharidi 2026: सरकार का दावा है कि पंजीयन प्रक्रिया को पिछली बार की तुलना में और अधिक सरल और सुगम बनाया गया है. इसके लिए राज्यभर में 3186 पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं. इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये अधिक है.

Gehu Kharidi MP 2026: समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए हो जाएं तैयार; पंजीयन कब, कैसे और कहां करें जानिए
Gehu Kharidi MP 2026: समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए हो जाएं तैयार; पंजीयन कब, कैसे और कहां करें जानिए

MP Gehu Kharidi 2026: मध्यप्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026‑27 के लिए समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं उपार्जन (Gehu Uparjan) हेतु किसान पंजीयन की तारीखें घोषित कर दी हैं. किसान 7 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीयन करा सकेंगे. खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीयन अवश्य कराएं. सरकार का दावा है कि पंजीयन प्रक्रिया को पिछली बार की तुलना में और अधिक सरल और सुगम बनाया गया है. इसके लिए राज्यभर में 3186 पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं. इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये अधिक है.

निःशुल्क और सशुल्क : दो तरह की पंजीयन व्यवस्था

पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर और सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर की गई है.

MP Gehu Kharidi 2026: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की पूरी जानकारी

MP Gehu Kharidi 2026: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की पूरी जानकारी

निःशुल्क पंजीयन केंद्र

  • ग्राम पंचायत के सुविधा केंद्र
  • जनपद पंचायत के सुविधा केंद्र
  • तहसील कार्यालयों में बने पंजीयन केंद्र
  • सहकारी समितियाँ
  • विपणन सहकारी संस्थाएँ

किसान यहां बिना किसी शुल्क के अपना पंजीयन करा सकते हैं.

सशुल्क पंजीयन केंद्र

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है. इन केन्द्रों पर पंजीयन के लिये शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में कलेक्टर निर्देश जारी करेंगे. प्रति पंजीयन के लिये 50 रुपये से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा. किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज़ एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान-पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा.

  • एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क
  • कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
  • लोक सेवा केंद्र
  • निजी साइबर कैफे

इन केंद्रों पर अधिकतम ₹50 शुल्क ही लिया जा सकेगा. कलेक्टरों को शुल्क नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है.

इन किसानों के लिए विशेष व्यवस्था

सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी. इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा. पूर्व वर्षों की किसी अपात्र संस्था में केन्द्र प्रभारी एवं ऑपरेटर को किसी अन्य संस्था में पंजीयन के लिए नहीं रखा जायेगा.

जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि जिला और तहसील स्तर पर स्थापित आधार पंजीयन केन्द्रों को क्रियाशील रखा जाए ताकि किसान वहां जाकर आसानी से अपना मोबाईल नंबर एवं बायोमेट्रिक अपडेट करा सकें. इस कार्य के लिए पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार सुविधा केन्द्र का भी उपयोग किया जा सकता है. आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए बैंकों के साथ भी समन्वय आवश्यक होगा. किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन हेतु पंजीयन के दौरान ही 1 रुपये का ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन/JIT पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा.

भुगतान केवल आधार लिंक्ड बैंक खाते में

किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा. किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा. किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक का नाम खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी. अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे. पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें.

इन बैंक खातों से भुगतान नहीं होगा

  • निष्क्रिय (Dormant) खाते
  • संयुक्त (Joint) खाते
  • फिनो, एयरटेल, पेटीएम बैंक खाते

किसान को पंजीयन के समय ये जानकारी देना अनिवार्य है

  • बैंक का नाम
  • खाता नंबर
  • IFSC कोड

आधार लिंक वेरिफिकेशन के लिए पंजीयन के दौरान ₹1 का ट्रांजेक्शन भी किया जाएगा.

आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य

पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा. वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त OTP से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा. किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा. भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा. सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा.

किसान पंजीयन और फसल बेचने दोनों के लिए आधार का सत्यापन अनिवार्य है. यह दो तरह से किया जा सकता है :

  • OTP (आधार लिंक मोबाइल पर)
  • बायोमेट्रिक डिवाइस से

वहीं भू‑अभिलेख के नाम और आधार कार्ड के नाम में एक जैसा होना जरूरी है. यदि नाम में अंतर है, तो सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा.

किसानों को SMS और गांव‑स्तर पर जानकारी

विगत रबी एवं खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस से सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं. गांव में डोंडी पिटवाकर ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित कराने तथा समिति/ मंडी स्तर पर बैनर लगवाने के निर्देश भी दिये गये हैं. किसान पंजीयन की सभी प्रक्रियाएँ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं.

जिन किसानों के मोबाइल नंबर पिछले वर्ष के पंजीयन में उपलब्ध थे, उन्हें SMS भेजने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा ऐसे भी जानकारी दी जाएगी.

  • गांवों में डोंडी पिटवाकर जानकारी देना
  • पंचायत सूचना पटल पर नोटिस लगाना
  • समितियों व मंडियों में बैनर लगाना

किसान पंजीयन कैसे करें?

किसान अपने ये दस्तावेज तैयार रखें

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • भू‑अभिलेख/खसरा‑खतौनी (Khasra/Khatauni)
  • मोबाइल नंबर (आधार से लिंक होना जरूरी)

पंजीयन केंद्र चुनें
आप दो तरीकों से पंजीयन कर सकते हैं :

  1. निःशुल्क केंद्र : ग्राम पंचायत / जनपद / तहसील / सहकारी समिति
  2. सशुल्क केंद्र : CSC / MP Online / साइबर कैफे (अधिकतम ₹50 शुल्क)

आधार वेरिफिकेशन कराएं

  • OTP या बायोमेट्रिक के माध्यम से आधार का सत्यापन होगा.

बैंक खाते की पुष्टि

  • ऑपरेटर आपके आधार लिंक्ड बैंक खाते की पुष्टि के लिए सिस्टम में ₹1 टेस्ट ट्रांजेक्शन करेगा.

भूमि रिकॉर्ड का मिलान

सिस्टम आपके नाम को आधार और भू‑अभिलेख से मिलाता है. यदि नाम में अंतर है, तो तहसील कार्यालय से संशोधन कराना होगा.

पंजीयन रसीद प्राप्त करें

  • पंजीयन होने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन रसीद मिलेगी—इसे संभालकर रखें.

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