Sadhram Yadav Murder Case: कवर्धा के लालपुर गांव में साधराम यादव हत्याकांड (Sadhram Yadav Murder Case) में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों के खिलाफ धारा 16 UAPA एक्ट जोड़ा गया है, जो छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में गैर नक्सली मामलों के बाद पहली बार किसी आरोपी के खिलाफ जोड़ा गया है. कुछ दिनों पहले साधराम यादव की पत्नी ने सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए पांच लाख रुपए वापस कर दिए थे और दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की थी.
एसपी डॉ अभिषेक पल्लव ने बताया कि घटना से कुछ दिन पहले दो आरोपी अयाज खान और इदरीश खान कश्मीर गए थे. आरोपियों के आतंकी संगठनों से संबंध सामने आए हैं और उनके मोबाइल और लैपटॉप में कई साक्ष्य भी मिले हैं इसीलिए ISIS पैटर्न में गला काटकर हत्या की गई थी.
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दहशत फैलाने के लिए की गई हत्या
एसपी ने यह भी बताया कि इस एक्ट के तहत आरोपियों को कम से कम फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा तय होती है. वहीं हत्या का प्रमुख कारण भी रविवार को स्पष्ट किया गया कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी. उससे ठीक एक दिन पहले हिन्दू समुदाय में दहशत फैलाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया.
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आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग
पुलिस की मानें तो अब इस मामले को NIA जांच एजेंसी को सौंपे जाने की उम्मीद है. आपको बता दें कि 21 जनवरी को कवर्धा शहर में एक गौसेवक साधराम यादव की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लगातार यह मामला गर्माया हुआ है. कई अलग-अलग हिंदू व सामाजिक संगठनों की ओर से आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है.