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Online Proceedings: ये है छत्तीसगढ़ का पहला कलेक्ट्रेट ऑफिस, जहां की सुनवाई का होगा लाइव प्रसारण

कलेक्टर ने कहा कि कई बार आवेदक के बाहर रहने पर, उनके स्थान पर अन्य प्रार्थी उपस्थित होते हैं. इस बात की तस्दीक करने के लिए कि उक्त व्यक्ति आवेदक की पहचान का ही है, यह सुविधा काम आयेगी. साथ ही न्यायलयीन कार्यवाही को देखकर अपना जरूरी पक्ष रखने में भी लोगों को सहूलियत होगी.

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Online Proceedings: ये है छत्तीसगढ़ का पहला कलेक्ट्रेट ऑफिस, जहां की सुनवाई का होगा लाइव प्रसारण

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले (Surguja District) का कलेक्ट्रेट ऑफिस (Collectorate Office) प्रदेश का पहला ऐसा कलेक्ट्रेट बन गया है, जहां की सुनवाई का लाईव प्रसारण (Live Telecast) किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और हाईकोर्ट (High Court) की तरह कलेक्टर कोर्ट (Collectorate Court) के लाइव प्रसारण की शुरुआत की गई है. कलेक्टर विलास भोसकर ने न्यायलयीन कार्यवाही में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की तर्ज पर एक अभिनव पहल की है, जिसके तहत अब से हर गुरुवार को 3 बजे से कलेक्टर न्यायालय की कार्यवाही का ऑनलाइन प्रसारण सरगुजा जिले के आधिकारिक यूट्यूब चैनल (Official YouTube channel of Surguja District) पर किया जाएगा. सरगुजा जिला प्रदेश का पहला जिला होगा, जहां कलेक्टर कोर्ट की कार्यवाही के ऑनलाइन प्रसारण की शुरुआत की गई है.

कलेक्टर का क्या कहना है?

कलेक्टर विलास भोसकर ने बताया कि कई बार आवश्यक कारणों से कोर्ट ना आने पर आवेदक अपने केस पर हुई कार्यवाही को देखने से वंचित रह जाते हैं. इस सुविधा से आवेदक घर बैठे भी अपने केस पर कार्यवाही एवं निर्णय देख सकते हैं. साथ ही सामान्य जन भी न्यायालय की कार्यवाही से रूबरू हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन सुविधा (Online Service) से आवेदक अथवा उनके परिजन वकीलों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों और न्यायालय में हुए फैसले से तुरंत अवगत हो सकेंगे. 

कलेक्टर ने कहा कि न्यायालय में ज्यादातर दर्ज मामले भूमि से संबंधित हैं, जो काफी संवेदनशील मामला है. जिला प्रशासन द्वारा इन प्रकरणों पर विशेष संज्ञान लिया जा रहा है जिससे शासकीय भूमि क्षति के साथ ही आदिवासी जन एवं आम जन के भी भूमि से जुड़े प्रकरणों को समय पर निराकृत किया जाए. 

ऑनलाइन कार्यवाही देखकर किसी तरह की समस्या आने पर त्वरित रख सकेंगे पक्ष

कलेक्टर ने कहा कि कई बार आवेदक के बाहर रहने पर, उनके स्थान पर अन्य प्रार्थी उपस्थित होते हैं. इस बात की तस्दीक करने के लिए कि उक्त व्यक्ति आवेदक की पहचान का ही है, यह सुविधा काम आयेगी. साथ ही न्यायलयीन कार्यवाही को देखकर अपना जरूरी पक्ष रखने में भी लोगों को सहूलियत होगी. कलेक्टर भोसकर ने इस नई व्यवस्था के गांव-गांव में मुनादी कराने के भी निर्देश दिए हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे और ऑनलाइन प्रसारण सुविधा का लोग लाभ उठा सकें.

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