
Cash Limit at Home: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के पूर्व सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के भिलाई स्थित आवास समेत 14 ठिकानों पर ED की टीम ने छापेमारी की. इस दौरान उनके आवास से 33 लाख रुपये मिले. पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि ये पैसे साफ है और उनके परिवार द्वारा मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं. हालांकि, उनके बेटे चैतन्य बघेल (Chaitanya Baghel) को ईडी ने समन जारी करते हुए मंगलवार को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है. लेकिन, क्या आपको पता है कि घर में आप कितने पैसे नकद रख सकते हैं, इसके लिए आयकर विभाग ने खास नियम बनाए हैं. तय लिमिट से ज्यादा पैसे रखने पर आपको घर में आईटी का छापा भी पड़ सकता है. आइए आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं.
आयकर विभाग का खास नियम
वैसे तो आप अपने घर में जितना चाहें उतना नकद पैसा रख सकते हैं. इसको लेकर ऐसी कोई खास पाबंदी या रोक-टोक नहीं है. और इसको लेकर वैसे तो कोई कार्रवाई नहीं होती है. लेकिन, अगर कोई डिपार्टमेंट की जांच के घेरे में आ जाए, तो उसे ये बताना जरूरी हो जाता है कि घर में मौजूद पैसों का सोर्स क्या है. नहीं तो सामान्य रूप से आपके घर में अगर लाखों भी रखें हैं, तो कोई आपसे इसका हिसाब लेने के लिए नहीं आने वाला है.

आयकर विभाग के नियम की मानें, तो अगर आपके पास घर में जमा पैसे का वैलिड सोर्स है, तो उसके डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे. इसका मतलब कि पैसा गलत तरीके से नहीं कमाया है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बस वो पैसा आपके पास कहां से आया है, उसे दिखाने के लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए.
जानकारी नहीं देने पर होगी कार्रवाई
आपके घर में रखे पैसे का अगर आप सही हिसाब नहीं दे पाएंगे, तो जांच एजेंसी आपके ऊपर भारी-भरकम जुर्माना लगा सकती है. नोटबंदी के बाद से इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर जांच में आपके पास अनडिस्क्लोज कैश मिलता है, तो जितना कैश आपके पास से बरामद हुआ है, उसपर 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है.

टैक्स चोरी पर होती है ये कार्रवाई
कुछ खास सरकारी एजेंसियां, जैसे आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सीबीडीटी और प्रवर्तन निदेशायल ऐसे लोगों पर खास तौर से नजर रखती है, जिनके पास काला धन जमा है. अगर ऐसे व्यक्ति के पास जमा कैश का लेखा-जोखा आईटीआर में सही तरीके से नहीं मिलता है, तो वह कैश जब्त नहीं किया जा सकता है. लेकिन, अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है या वो व्यक्ति टैक्स नहीं भरता या टैक्स चोरी करता है, तो विभाग आयकर की धारा 132 के तहत रेड मार सकती है और कार्रवाई कर सकती है.
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नकद खर्च से जुड़े जरूरी नियम
नियमों की मानें, तो आपको बैंक से एक बार में 50 हजार रुपये से ज्यादा निकालने या जमा करने पर पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य है. इसी तरह, किसी भी रूप में खरीदारी करते समय दो लाख रुपये से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं कर सकते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं, तो भी आपको पैन और आधार कार्ड की कॉपी दिखानी होगी.
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