
बडे़-झाड़ के जंगल मद की शासकीय भूमि को षड़यंत्रपूर्वक भू-अभिलेखों में अनाधिकृत करने के मामले में गरियाबंद (Gariyaband) कलेक्टर ने पटवारी सहित तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किए हैं. जारी आदेश के मुताबिक, इन चारों पर 10 एकड़ बडे़-झाड़ के जंगल मद की शासकीय भूमि को किसी के नाम दर्ज कराकर खरीद बिक्री करने का आरोप था.
10 एकड़ शासकीय मद की भूमि की खरीद-बिक्री की फरौती की गई
दरअसल, गरियाबंद के पारागांवडीह के लोगों ने कलेक्टर को जनचौपाल के दौरान गांव में स्थित 10 एकड़ शासकीय बडे़-झाड़ के जंगल मद की भूमि को बिना किसी न्यायालयीन आदेश के भूमि स्वामी हक में दर्ज किये जाने के संबंध में आवेदन दिया था. जिसपर कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए एसडीएम के माध्यम से नायब तहसीलदार से जांच कराया गया. जांच में पाया कि पटवारी गौतम गुप्ता द्वारा ग्राम पारागांवडीह में स्थित शासकीय बडे़ झाड़ के जंगल मद भूमि खसरा नंबर 22 रकबा 2.02 हेक्टेयर को अवैधानिक रूप से कलाकार के बेटे परमानंद के नाम पर और खसरा नंबर 24 रकबा 2.02 हेक्टेयर को दसमत के बेटे रबीराम के नाम पर दर्ज किया गया.
वहीं जांच में आरोप सही पाये जाने के बाद गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने पटवारी गौतम गुप्ता सहित तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किए.
प्रभार में नहीं रहते हुए ये खरीद बिक्री की फिरौती की गई
पटवारी गौतम गुप्ता द्वारा ग्राम पारागांवडीह के प्रभार में नहीं रहते हुए ये खरीद बिक्री की फिरौती की है. वहीं इस भूमि को विक्रेता रबीराम, खरीददार हबीब भाई और गुलाम मेमन ने रजिस्ट्री कराया है. जिस पर पटवारी गौतम गुप्ता सहित अन्य 03 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का आदेश जारी किया.
ये भी पढ़े: BJP National Council 2024: मध्य प्रदेश से 1200 से अधिक प्रतिनिधि होंगे शामिल, मोदी के 'मंत्र' पर होगी चर्चा