
Gang Rape Case : छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है. वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी को आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. दरअसल, पेंड्रा थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में छात्रा गई थी. बालिका से शादी समारोह के जलसे के दौरान परिचित युवकों द्वारा गैंगरेप किया गया.
बालिका के परिजन और गवाहों के अनुसार, जब घर वालों को छात्रा संदिग्ध हालत में पड़ी मिली, तब उन्होंने बालिका को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर घटना की जानकारी थाने में दी. थाना प्रभारी पेंड्रा के द्वारा उक्त घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई.
अर्थदंड की सजा भी मिली
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए जीपीएम पुलिस के द्वारा प्रकरण में तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया था. विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रकरण के आरोपियों को आजीवन कारावास, एक-एक हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. प्रकरण की विवेचना निरीक्षक नवीन कुमार बोरकर और शासन की ओर से मामले की पैरवी कौशल सिंह अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा की गई.
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ये हैं दोनों आरोपी
पहले आरोपी का नाम गंगा राम चौधरी पिता राजू चौधरी (20) और दूसरे का नाम नरेश चौधरी पिता स्वर्गीय मनोज चौधरी उम्र (18) है.
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