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This Article is From Feb 29, 2024

Chhattisgarh: सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदार पर गिरी गाज, डिप्टी सीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई 

Contractor Suspended: लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने ठेकेदार मेसर्स एमके गुप्ता एण्ड कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा था. लेकिन ठेकेदार ने अब तक जवाब नहीं दिया. प्रमुख अभियंता ने दो साल के लिए उसका पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की है. 

Chhattisgarh: सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदार पर गिरी गाज, डिप्टी सीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई 
डिप्टी सीएम के निर्देश पर मामले में दो अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है.

Contractor fell for poor road work: छत्तीसगढ़ में सड़क का घटिया निर्माण काम कराना एक ठेकेदार पर भारी पड़ गया. डिप्टी सीएम अरुण साव (Arun Sao) के निर्देश पर निलंबन की गाज गिर गई. यह मामला कोरबा (Korba) जिले का है. यहां चोटिया-चिरमिरी मार्ग के उन्नयन और नवीनीकरण काम के लिए ठेकेदार ने घटिया स्तर का काम किया है. इसकी शिकायत विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव से हुई तो उन्होंने जांच के आदेश दिए थे. इसके बाद अब ठेकेदार को निलंबित कर दिया गया है. डिप्टी सीएम के निर्देश पर मामले में दो अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है. वहीं दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.  

ये है मामला 

बता दें कि कोरबा (Korba) जिले के चोटिया-चिरमिरी मार्ग का उन्नयन और नवीनीकरण काम किया जाना था. यह काम कोरबा का ही मेसर्स एमके गुप्ता एण्ड कंपनी द्वारा किया जा रहा है. ठेकेदार ने इस काम के लिए सड़क की गुणवत्ता का ज़रा भी ख्याल नहीं रखा और बेहद ही घटिया क्वालिटी की सड़क बना दी. इसकी शिकायत के बाद लोक निर्माण विभाग के बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता ने 18 जनवरी को निरीक्षण और जांच किया था. ऐसे में 9 फरवरी को ठेकेदार मेसर्स एम.के. गुप्ता एंड कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा था. ठेकेदार ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया. विभाग ने ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दो वर्ष के लिए उसका पंजीयन निरस्त कर दिया है.

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जांच में हुआ ये खुलासा 

लोक निर्माण विभाग के बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता (chief engineer) ने चोटिया-चिरमिरी मार्ग के 10 किमी लंबाई के उन्नयन और नवीनीकरण कार्य (वास्तविक लंबाई 23.30 कि.मी.) के निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल की जांच में डामरीकरण की मोटाई औसतन कम पाई गई. साथ ही किए गए काम की डेन्सिटी (घनत्व) भी कम पाई गई.काम अमानक स्तर का पाया गया.  इस काम को कोरबा के मेसर्स एमके गुप्ता एण्ड कंपनी "अ" वर्ग ठेकेदार  ने गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन नहीं किया. डामरीकरण कर गुणवत्ताविहीन काम किया. इसकी वजह से मार्ग में जगह-जगह गड्डा हो गया है. अमानक और गुणवत्ताहीन कार्य के लिए मुख्य अभियंता द्वारा ठेकेदार को कम से कम दो साल के लिए प्रतिबंधित किए जाने की अनुशंसा की गई थी.

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