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शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने EOW के कस्टोडियल रिमांड को किया खारिज

Chaitanya Baghel News: हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू में चल रही जांच के मामले में चैतन्य बघेल को बड़ी राहत दी. दरअसल, कोर्ट ने  ईओडब्ल्यू की प्रोडक्शन वारंट पर सात दिन की कस्टोडियल रिमांड को खारिज कर दिया.

शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने EOW के कस्टोडियल रिमांड को किया खारिज

Chaitanya Baghel Latest News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के बेटे चैतन्य बघेल की सोमवार को हाईकोर्ट बड़ी राहत मिली. दरअसल, ED ने सोमवार को कोर्ट में चैतन्य बघेल के खिलाफ 7 हजार से अधिक पन्नों का चार्जशीट पेश की. इस के बाद ईडी कोर्ट ने चैतन्य बघेल को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया. दरअसल, उनकी ज्यूडिशियल रिमांड खत्म होने पर सोमवार को ईडी कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी.  

हालांकि, हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू में चल रही जांच के मामले में चैतन्य बघेल को बड़ी राहत दी. दरअसल, कोर्ट ने  ईओडब्ल्यू की प्रोडक्शन वारंट पर सात दिन की कस्टोडियल रिमांड को खारिज कर दिया.

वकील फैसल रिज़वी दी ये जानकारी

चैतन्य बघेल के वकील फैसल रिज़वी ने एनडीटीवी को बताया कि ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में चैतन्य बघेल की पूछताछ के लिए आवेदन लगाया था, जिस पर कोर्ट ने 12 और 13 तारीख को पूछताछ की अनुमति दी थी. उन्होंने बताया कि ईओडब्ल्यू की ओर से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के अंदेशे को देखते हुए हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें सेशन कोर्ट में जाने को कहा था. साथ ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस मामले में लोअर कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल पर जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक प्रोडक्शन वारंट को स्थगित रखा जाए. लिहाजा, इसी आधार पर फैसल रिजवी ने eow की रिमांड का विरोध किया, जिसे कोर्ट ने मानते हुए ईओडब्ल्यू की मांग को खारिज कर दिया. सेशन कोर्ट इस मामले में 16 सितंबर को सुनवाई होगी.

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हालांकि, चैतन्य बघेल को ईडी के मामले में ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया. गौरतलब है कि ज्यूडिशियल रिमांड खत्म होने पर सोमवार को ईडी कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी. 

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