बलौदा जिले के भाटापारा शहर थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में पकड़े गए गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी जीजा-साली को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. अतिरिक्त लोक अभियोजक संतोष कुमार कनौजे ने बताया कि 7 अक्टूबर 2024 को पुलिस को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश निवासी शिवानंद पटेल और पूजा पटेल रेलवे माल धक्का स्थित सिद्ध बाबा शराब भट्ठी रोड, भाटापारा में गांजा बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं. सूचना के आधार पर भाटापारा शहर थाना पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया.
तलाशी के दौरान आरोपी शिवानंद पटेल के पिट्ठू बैग से 12.460 किलोग्राम तथा पूजा पटेल के पिट्ठू बैग से 7.590 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. इस प्रकार दोनों के कब्जे से कुल 20.050 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 10 साक्षियों का परीक्षण कराया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संगीता नवीन तिवारी ने आरोपी शिवानंद पटेल एवं पूजा पटेल को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.
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