
Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ के एकमात्र (मेंटल हॉस्पिटल) मानसिक चिकित्सालय में मनोरोग विशेषज्ञों और अन्य स्टाफ की नियुक्ति में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने मुख्य सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया. इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को याद दिलाया कि 22 अगस्त 2024 को जारी आदेश के बाद चार बार सुनवाई हो चुकी है. लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. मीडिया रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 180 मरीजों की देखभाल के लिए मात्र दो वार्ड बॉय तैनात हैं. इस पर अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार की उदासीनता पर कड़ी टिप्पणी की.
सरकार ने यह भी कहा था कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी
मानसिक चिकित्सालय में स्टाफ की कमी को लेकर एक अन्य जनहित याचिका भी दायर की गई. इन दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में एक साथ सुनवाई चल रही है. पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने बताया था कि अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 200 करने की योजना है, जिसके तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी. सरकार ने यह भी कहा था कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी.
स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है
गुरुवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार के अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब पेश किया. सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विधि अधिकारियों ने अदालत को बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों समेत अन्य स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है, लेकिन इसे पूरा करने की समय-सीमा स्पष्ट नहीं की गई.
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कोई ठोस जानकारी अदालत को नहीं दी गई
इससे पहले, 22 अगस्त 2024 के आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव की ओर से पेश किए गए शपथ पत्र में बताया गया था कि राज्य भर में वर्ग-III और वर्ग-IV के कुल 650 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें मानसिक चिकित्सालय, सेंदरी के लिए भी नियुक्तियां शामिल हैं. हालांकि, बार-बार सुनवाई के बावजूद अब तक इस प्रक्रिया की पूर्णता की कोई ठोस जानकारी अदालत को नहीं दी गई. कोर्ट ने इस देरी पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वे शपथ पत्र के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करें. मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2025 को निर्धारित की गई.
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