Latest News in Hindi: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर (Bilaspur) जिले के संभाग आयुक्त (Divisional Commissioner) ने दो व्यक्तियों, रमेश दुबे और चूड़ामणि साहू को मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मामले के आधार पर पीआईटी एनडीपीएस (मादक पदार्थ एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम) के तहत तीन-तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है. यह कदम समाज पर मादक पदार्थों के बढ़ते प्रभाव को रोकने और इस प्रकार की गतिविधियों को भविष्य में न होने की कोशिश करने के उद्देश्य से उठाया गया है.
चूड़ामणि साहू से जुड़ा मामला
चूड़ामणि साहू, जो सक्ति जिले के बराद्वार थाना क्षेत्र से संबंधित हैं, पर 2020 में 20.5 किलो गांजा जब्त होने का आरोप है. उनके खिलाफ पहले से ही कोर्ट में मामला चल रहा है. मादक पदार्थों की समस्या पर रोक लगाने और समाज में इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आयुक्त ने इस मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है.
रमेश दुबे का मामला
रमेश दुबे, जो बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र के निवासी हैं, पर भी मादक पदार्थों की तस्करी के कई आरोप हैं. उनके खिलाफ दर्ज मामलों में साल 2019 में 0.260 किलो गांजा जब्त, 2019 में 1.2 किलो गांजा जब्त और 2021 में 0.50 किलो गांजा जब्त शामिल है. इन मामलों में विचाराधीन स्थिति और संभावित पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रमेश दुबे को भी तीन महीने की जेल की सजा दी गई है.
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अधिकारियों ने कही ये बात
अधिकारियों का मानना है कि मादक पदार्थों की तस्करी न केवल कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है, बल्कि समाज पर भी इसका गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इस प्रकार की कार्रवाई से एक सख्त संदेश जाता है कि नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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