
Sacked For Second Marriage: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक मुस्लिम शिक्षक को इसलिए सरकारी नौकरी गंवानी पड़ गई, क्योंकि उसने बिना शासन से अनुमति लिए दूसरी शादी करने और पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली थी. शिक्षक को उसकी पहली से मिली शिकायत के आधार पर जांच के बाद नौकरी से बर्खास्त किया गया.
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अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना कर ली थी दूसरी शादी
रिपोर्ट के मुताबिक जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चाची डाड़ में तैनात शिक्षक मुमताज अंसारी ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली थी. इसकी जानकारी जब पहली पत्नी को लगी, तो जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई.

जांच के बाद शिक्षक मो. मुमताज अंसारी के खिलाफ जारी किया बर्खास्तगी पत्र

सख्त कार्रवाई करते हुए शिक्षक सेवा से बर्खास्त कर किया गया
बताया जाता है कि पहली पत्नी की शिकायत के बाद मामले की जांच संयुक्त संचालक सरगुजा कार्यालय से कराई गई, जिसमें शिक्षक की गलती प्रमाणित हुई. मामले की जांच पूरी होने के बाद शिक्षक मो. मुमताज अंसारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.
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बिना अनुमति के मो. मुमताज अंसारी ने किया था दूसरा विवाह
जिला शिक्षा अधिकारी डी एन मिश्र ने बताया कि पहली पत्नी की शिकायत पर जांच पड़ताल की गई. जांच में आरोपी शिक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत प्रथम जीवित पत्नी के रहते शासन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना दूसरा विवाह करने की शिकायत की पुष्टि पाए जाने के कारण बर्खास्त किया गया.