Baloda Bazar Violence Case: हाईकोर्ट ने बालौदा बाजार मामले में 106 आरोपियों को दी जमानत, क्या है मामला?

Baloda Bazar Violence Case: बालौदा बाजार हिंसा में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ था. कलेक्ट्रेट भवन में 257 से अधिक वाहन जलाए गए थे, जिनमें सरकारी अधिकारियों के वाहन, 3 अग्निशामक वाहन और आम जनता के कई वाहन शामिल थे. यहां तक कि पारिवारिक न्यायालय के एक न्यायिक अधिकारी का वाहन भी आग के हवाले कर दिया गया, जिसके लिए एक अलग एफआईआर दर्ज की गई थी.

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Baloda Bazar Violence Case: हाईकोर्ट से 106 आरोपियों को मिली जमानत

Baloda Bazar Violence Case: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा मामले (Baloda Bazar Violence Case) में 106 से अधिक आरोपियों को हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) से जमानत मिल गई है. जस्टिस (Justice) नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया. प्रत्येक आरोपी को 25,000 रुपये के व्यक्तिगत बांड और समान राशि के एक जमानतदार के साथ संबंधित ट्रायल कोर्ट में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है. बलौदा बाजार के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में 13 जून 2024 को दर्ज शिकायत के अनुसार, सतनामी समाज के कुछ लोगों ने 10 जून 2024 को मारपीट, तोड़फोड़ और आगजनी की. यह घटना 15-16 मई 2024 को ग्राम महाकोनी (थाना अमरगुफा, गिरौदपुरी) में सतनामी समाज के एक स्मारक को क्षतिग्रस्त करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के विरोध में हुई थी.

हाईकोर्ट में सुनवाई और फैसला

शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिकाएं खारिज की जाएं. उन्होंने तर्क दिया कि इस हिंसा से पूरे राज्य की शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई थी, साथ ही आरोपियों की संलिप्तता भी स्पष्ट थी.

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कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और केस डायरी का अवलोकन किया. सुप्रीम कोर्ट के नारायण मिरी मामले के फैसले को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पाया कि आरोपी पिछले 7-8 महीनों से जेल में हैं और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. इसके अलावा, मुकदमे के निष्कर्ष में अभी समय लग सकता है, इसलिए आरोपियों को हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं रहेगा.

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जमानत के आदेश में क्या है?

हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत सभी जमानत याचिकाओं को स्वीकार किया. कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रत्येक आरोपी को 25,000 रुपये के व्यक्तिगत बांड और एक जमानतदार की संतुष्टि पर रिहा किया जाए. साथ ही, आरोपियों को ट्रायल पूरा होने तक प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है.

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