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Baloda Bazar: शिओम एग्रो फार्म ने दिया बीमार खरगोश, उपभोक्ता फोरम पहुंचा मामला, विक्रेता पर लगाया 28350 रुपये का जुर्माना

Chhattisgarh News: पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि बीमारी से ग्रसित अस्वस्थ खरगोश उपभोक्ता को दिया गया. शियोम एग्रो फॉर्म ग्राम देवदा आरंग को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए उपभोक्ता फोरम ने एक्शन लिया है.

Baloda Bazar: शिओम एग्रो फार्म ने दिया बीमार खरगोश, उपभोक्ता फोरम पहुंचा मामला, विक्रेता पर लगाया 28350 रुपये का जुर्माना

Consumer Forum Action: बलौदा बाजार में खरगोश पालन के लिए बीमार खरगोश बेचने का मामला सामने आया था. अब इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने एक्शन लेते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार ने ग्राम देवदा के आरंग स्थित विक्रेता शिओम एग्रो फार्म को सेवा में कमी का दोषी माना है. साथ ही जुर्माना लगाते हुए विक्रेता को 28,350 रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है.

एग्रो फार्म के विज्ञापन से प्रभावित होकर खरीदे 19 खरगोश

दरअसल, प्रकरण के अनुसार विवेक निराला ने शिओम एग्रो फार्म के विज्ञापन से प्रभावित होकर 19 खरगोश खरीदे थे. विक्रेता द्वारा खरगोशों पर निःशुल्क बीमा और सभी खरगोशों की मृत्यु होने पर 70 प्रतिशत लागत वापस करने की बात कही गई थी. खरीदी के कुछ दिन बाद ही पता चला कि खरगोश अस्वस्थ हैं, इसकी जानकारी विक्रेता को दी गई, लेकिन उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई. कुछ समय में सभी खरगोश की मृत्यु हो गई.

पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम का खटखटाया दरवाजा

विक्रेता को सूचना देने के बावजूद व्यवसायी ने कोई पैसा उपभोक्ता को नहीं वापस किया. जिस पर उपभोक्ता ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया.

जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग बलौदा बाजार के समक्ष शिकायत करने पर आयोग अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला और शारदा सोनी ने दोनों पक्षों की सुनवाई और दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच के बाद निर्णय दिया कि विक्रेता द्वारा सेवा में कमी की गई है. ब्रोसर में उल्लेखित नियमावली के अनुसार मृत्यु पर 70 प्रतिशत राशि वापस किए जाने का उल्लेख है.

उपभोक्ता को दिया गया बीमारी से ग्रसित खरगोश

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि बीमारी से ग्रसित अस्वस्थ खरगोश उपभोक्ता को दिया गया, जिसकी मृत्यु हो चुकी है. ऐसी दशा में विक्रेता शियोम एग्रो फॉर्म ग्राम देवदा, आरंग को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए उपभोक्ता को क्रय किए गए खरगोशों की मूल्य राशि का 70 प्रतिशत राशि देने का आदेश दिया.

28,350 रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश

आयोग ने अपने निर्णय में विक्रेता खरगोशों की मूल कीमत का 70 प्रतिशत अर्थात 21,350 रुपये, मानसिक और आर्थिक क्षति के लिए 5,000 रुपये और वाद व्यय के रूप में 2,000 रुपये यानी कुल 28,350 रुपये 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को अदा करने का आदेश पारित किया है.

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