मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक (Managing Director of Mandi Board) श्रीमन शुक्ला ने बताया है कि नवीन जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश के 65 हजार से अधिक व्यापारियों को प्रत्येक 5 साल में लायसेंस नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने बताया है कि लायसेंस फीस में भी बदलाव किये गये हैं.