मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के लोकायुक्त पुलिस संगठन के लिए जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने एक अहम निर्देश जारी किया है, जिसके तहत किसी भी एफआईआर के दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर उसे लोकायुक्त पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। दरअसल यह निर्णय एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का भी उल्लेख किया गया है.