मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पेंशनरों (Pensioners) के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो 80 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं. जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने 87 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मी चंद जैन (Retired Professor Dr. Lakshmi Chand Jain) के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 80 वर्ष की आयु पूरी करते ही पेंशनरों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चाहिए. यह निर्णय राज्य भर के हजारों पेंशनरों के लिए राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से इस सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे थे.