CG News : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में मवेशी मुक्त सड़क को लेकर स्वतः संज्ञान पर बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने मवेशी मुक्त सड़क करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं. साथ ही सुनवाई के दौरान जज ने महाधिवक्ता को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 8 हफ्ते नहीं 8 साल ले लें लेकिन मवेशी सड़क पर दिखना नहीं चाहिए. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने संबंधित विभागों को सड़क पर बैठे मवेशियों को लेकर और दुर्घटना सहित सटीक रोड मैप (Road Map) नहीं बनाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी.