Right To Admission: ​RTE के तहत नहीं दिए एडमिशन तो स्कूल की मान्यता होगी रद्द। Breaking News । Top

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  • प्रकाशित: अप्रैल 07, 2026

Right To Admission: ​छत्तीसगढ़ में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009, अप्रैल 2010 से प्रभावी है. इसके तहत प्रदेश के गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं. इन सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर, दुर्बल वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को उनके निवास क्षेत्र के भीतर प्रवेश दिलाया जाता है, लेकिन कोटे के तहत एडमिशन में फीस में वृद्धि को लेकर निजी स्कूल लामबंद है, लेकिन सरकार ने निजी स्कूलों को चेताया है कि अगर एडमिशन नहीं, तो रद्द होंगे उनकी मान्यता। #ChhattisgarhNews #RTEAdmission #EducationRight #PrivateSchools #RightToEducation #CGGovt #SchoolAdmission #BreakingNews

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