तबादले से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court-) ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा है कि यदि बहुत जरुरी ना हो तो शैक्षणिक सत्र ( Academic Session) के बीच में ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका स्थानांतरण ना किया जाए. कोर्ट ने स्टाफ नर्स सरस्वती साहू की उस याचिका पर फैसला सुनाया है जिसमें याचिकाकर्ता के दो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. पढ़ाई के बीच में किए गए स्थानांतरण आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.