Nursing Scam: मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर चल रहे अमानक नर्सिंग कॉलेजों (Nursing Colleges) पर हाईकोर्ट (MP High Court) ने अपना हथौड़ा चला दिया है.सीबीआई (CBI) की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने राज्य के 65 नर्सिंग कॉलेजों को अयोग्य ठहराते हुए उन पर बैन लगा दिया है. जिससे सैकड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है. हालांकि हाईकोर्ट ने 308 नर्सिंग कॉलेजों में से 169 नर्सिंग कॉलेजों को क्लीन चिट भी दिया है और इन नर्सिंग कॉलेजों के आगे संचालन और उनके छात्रों की परीक्षा के द्वार खोल दिए हैं. इसके अलावा राज्य की सबसे बड़ी अदालत ने 74 नर्सिंग कॉलेजों में सीबीआई की रिपोर्ट में कमियां पाई गईं थी, उनके लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि जो 65 कॉलेज सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए हैं, इनमें दाखिला ले चुके छात्रों और उन संस्थाओं के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जानी चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट इन नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिलाने में मदद करने वाले अफसरों के खिलाफ भी सख्त रुख इख्तियार कर लिया है. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन-जिन अधिकारियों और निरीक्षण टीमों के जरिए गड़बड़ी की गई है, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.