छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के खड़े डी गांव में मनोहर निर्मलकर की संदिग्ध मौत के मामले में अदालत ने उनकी बहू गीता निर्मलकर और लेखराम निषाद को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शुरुआत में मौत को साइकिल से गिरने के कारण लगी चोटों से जोड़कर बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम में करंट लगने की बात सामने आई।
पुलिस जांच और अभियोजन के मुताबिक, मामले में बिजली के तार, दस्ताने, मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्यों की जांच की गई। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया।
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