MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP HC) ने बालाघाट (Balaghat) जिले के लांजी में एसडीएम कार्यालय (SDM Office) में दंगा और आगजनी मामले में पूर्व विधायक किशोर समरिते (Samrite) को दी गई 5 साल की कैद और जुर्माने की सजा बरकरार रखी है. इसके साथ ही हाई कोर्ट (HC) ने उन्हे सरेंडर करने के आदेश दिए हैं.