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This Article is From Jul 31, 2023

मध्य प्रदेश : मुख्‍यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के बारे में पूरी जानकारी

कल्याणी विवाह योजना के लिए सामूहिक विवाह में विवाह करने का बंधन नहीं होगा. एकल विवाह भी मान्य होंगे.

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मध्य प्रदेश : मुख्‍यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के बारे में पूरी जानकारी
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना (प्रतीकात्मक तस्वीर.)
भोपाल:

समाज में गरीब परिवार को सहायता की आवश्यकता होती है. समाज की सहायता कई बार नाकाफी होती है. ऐसे में सरकार को अपना दायित्व निभाना होता है. सरकार समाज के गरीब परिवार के लोगों को कई योजनाएं चलाती है ताकि वे लोग मुख्यधारा का हिस्सा बन सकें और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें. ऐसे में एक ऐसी योजना मध्य प्रदेश सरकार चला रही है जिसका नाम मुख्‍यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना है. राज्य की गरीब बालिकाओं के लिए सरकार यह योजना चला रही है. राज्य सरकार का सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इस योजना को लागू कर रहा है. यह योजना 3 मई 2018 से लागू की गई है.

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को विवाह के अवसर पर 200000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में जमा की जाती है. यह राशि सीधे डीबीटी के जरिए से जमा की जाती है. योजना के पात्र लाभार्थी इस का लाभ प्राप्त करने के लिए जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण को निर्धारित आवेदन कर सकते हैं. यह योजना प्रदेश की बेटियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के इरादे से लागू की गई है.

कहा जाता है कि इस योजना के आरंभ होने के बाद से गरीब बालिकाओं के अभिभावकों को अपनी पुत्री के विवाह कराने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है.मध्य प्रदेश सरकार उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराती है और इससे बच्चियों के जीवनस्तर में सुधार हो रहा है.

लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तें
लाभार्थी चयन प्रक्रिया

  • कल्याणी व कल्याणी का पति मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो
  • विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो व कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या अधिक हो
  • कल्याणी आयकरदाता न हो
  • कल्याकणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य् या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से)
  • कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो, अन्य शर्तें
  • योजनांतर्गत बीपीएल का बंधन नहीं है.
  • कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ है, उस व्याक्ति की पूर्व से कोई जीवित पत्नी न हो.
  • कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संचालित अन्य विवाह योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना एवं नि:शक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा.
  • कल्याणी का मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना के सामूहिक विवाह में विवाह सम्प्न्न होता है तो उस दशा में केवल कल्याणी विवाह योजना का ही लाभ देय होगा.
  • यदि कल्याणी स्वयं दिव्यांग है, कल्याणी का पति दिव्यांग है अथवा दोनों दम्पती दिव्यांग हो तो उस दशा में भी केवल कल्याणी विवाह सहायता का ही लाभ देय होगा.
  • कल्याणी विवाह योजना के लिए सामूहिक विवाह में विवाह करने का बंधन नहीं होगा. एकल विवाह भी मान्य होंगे.
    कल्याणी के नाबालिग बच्चे होने पर बच्चों के पालन-पोषण की जवाबदारी संयुक्तग रूप से कल्याणी व उसके पति की होगी.
    वि‍वाह होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर आवेदन करने पर ही मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा, विवाह होने के 1 वर्ष पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे.

    योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का वर्ग    
    सामान्य, अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

    मध्य प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार के सदस्य इस योजना का लाभ ले सकते हैं. किसी भी पात्र आवेदक के आवेदन पर 30 कार्य दिवस में फैसला हो जाएगा.

    आवेदन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है.
    कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदिका को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उस जिले के कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तरजन कल्याण के कार्यालय में आवश्यंक दस्तावेज सहित जमा करना होगा, जहां से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है, भले ही दम्पत्ति उस जिले में निवासरत न हो.

    कलेक्टवर एवं संयुक्त / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तकजन कल्याण के कार्यालय किये गये आवेदन की पावती संबंधित कार्यालय को आवेदिका को देना अनिवार्य होगा.

    संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्या य एवं नि:शक्तजन कल्याण कार्यालय में कल्याणी विवाह योजना हेतु प्राप्त आवेदनों को एक पंजी (रजिस्टर) निर्धारित तालिका अनुसार संधारित की जाये व समस्त दस्तावेजों को एक नस्तीं में पंजीबद्ध किया जाकर ऑडिट हेतु सुरक्षित रखा जाए.

    इस योजना का आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. योजना अतंर्गत राशि आवेदिका के बैंक खाते में प्रदान की जाती है. ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक http://socialjustice.mp.gov.in पर क्लिक कर साइट से काम  किया जा सकता है.

    योजना से सम्बंधित दस्तावेज

  • कल्यांणी व उसके पति का मध्यर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र.
  • कल्याणी व उसके पति की 9 अंको की समग्र आईडी.
  • कल्याणी व उसके पति का आयु प्रमाण पत्र.
  • कल्याणी की बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता क्रमांक व आईएफएस कोड स्पष्ट‍ प्रदर्शित हो.
  • कल्याणी व उसके पति के आधार कार्ड की छायाप्रति (यदि हो तो).
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की छायाप्रति.
  • कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं कल्याणी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कि उक्ती मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृतक ही आवेदिका का पति था का उल्लेख हों.
  • कल्याणी का आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र.
  • कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्वाप्रमाणित घोषणा पत्र.
  • कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो का इस आश्य का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र.
  • कल्याणी के पति का इस आशय का स्वव प्रमाणित घोषणा पत्र कि उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नि नहीं है. (पूर्व से अविवाहित होने की स्थिति में लागू नहीं)
  • कल्याणी व उसके पति के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ व दंपत्ति का विवाह के समय का संयुक्त फोटोग्राफ.
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