समाज में गरीब परिवार को सहायता की आवश्यकता होती है. समाज की सहायता कई बार नाकाफी होती है. ऐसे में सरकार को अपना दायित्व निभाना होता है. सरकार समाज के गरीब परिवार के लोगों को कई योजनाएं चलाती है ताकि वे लोग मुख्यधारा का हिस्सा बन सकें और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें. ऐसे में एक ऐसी योजना मध्य प्रदेश सरकार चला रही है जिसका नाम मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना है. राज्य की गरीब बालिकाओं के लिए सरकार यह योजना चला रही है. राज्य सरकार का सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इस योजना को लागू कर रहा है. यह योजना 3 मई 2018 से लागू की गई है.
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को विवाह के अवसर पर 200000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में जमा की जाती है. यह राशि सीधे डीबीटी के जरिए से जमा की जाती है. योजना के पात्र लाभार्थी इस का लाभ प्राप्त करने के लिए जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण को निर्धारित आवेदन कर सकते हैं. यह योजना प्रदेश की बेटियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के इरादे से लागू की गई है.
कहा जाता है कि इस योजना के आरंभ होने के बाद से गरीब बालिकाओं के अभिभावकों को अपनी पुत्री के विवाह कराने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है.मध्य प्रदेश सरकार उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराती है और इससे बच्चियों के जीवनस्तर में सुधार हो रहा है.
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तें
लाभार्थी चयन प्रक्रिया
कल्याणी विवाह योजना के लिए सामूहिक विवाह में विवाह करने का बंधन नहीं होगा. एकल विवाह भी मान्य होंगे.
कल्याणी के नाबालिग बच्चे होने पर बच्चों के पालन-पोषण की जवाबदारी संयुक्तग रूप से कल्याणी व उसके पति की होगी.
विवाह होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर आवेदन करने पर ही मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा, विवाह होने के 1 वर्ष पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे.
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का वर्ग
सामान्य, अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
मध्य प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार के सदस्य इस योजना का लाभ ले सकते हैं. किसी भी पात्र आवेदक के आवेदन पर 30 कार्य दिवस में फैसला हो जाएगा.
आवेदन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है.
कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदिका को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उस जिले के कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तरजन कल्याण के कार्यालय में आवश्यंक दस्तावेज सहित जमा करना होगा, जहां से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है, भले ही दम्पत्ति उस जिले में निवासरत न हो.
कलेक्टवर एवं संयुक्त / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तकजन कल्याण के कार्यालय किये गये आवेदन की पावती संबंधित कार्यालय को आवेदिका को देना अनिवार्य होगा.
संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्या य एवं नि:शक्तजन कल्याण कार्यालय में कल्याणी विवाह योजना हेतु प्राप्त आवेदनों को एक पंजी (रजिस्टर) निर्धारित तालिका अनुसार संधारित की जाये व समस्त दस्तावेजों को एक नस्तीं में पंजीबद्ध किया जाकर ऑडिट हेतु सुरक्षित रखा जाए.
इस योजना का आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. योजना अतंर्गत राशि आवेदिका के बैंक खाते में प्रदान की जाती है. ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक http://socialjustice.mp.gov.in पर क्लिक कर साइट से काम किया जा सकता है.
योजना से सम्बंधित दस्तावेज