विज्ञापन

Kalyani Vivah Yojana: विधवा बहनों को सौगात, CM मोहन ने कहा- MP में शुरू होगी कल्याणी विवाह योजना, जानिए डीटेल्स

Kalyani Vivah Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने घोषणा करते हुए कहा है कि "कल्याणी विवाह योजना शुरू होगी." आइए जानते हैं इस स्कीम में क्या कुछ है?

Kalyani Vivah Yojana: विधवा बहनों को सौगात, CM मोहन ने कहा- MP में शुरू होगी कल्याणी विवाह योजना, जानिए डीटेल्स
Kalyani Vivah Yojana: कल्याणी विवाह योजना

Kalyani Vivah Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 29 मई को वर्चुअली माध्यम से छतरपुर जिले को एक साथ कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इसके साथ ही उन्होंने कुछ बड़े ऐलान भी किए. सीएम मोहन ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड की धरती पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगी, वहीं कल्याणी विवाह योजना शुरू होगी लाड़ली बहनों को आने वाले समय में तीन हजार रूपए माह राशि दी जाएगी एवं किसान भाइयों को पांच रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा. इस दौरान उन्होंने जिसमें 184 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 92 विकासकार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया. आइए जानते हैं कल्याणी विवाह योजना क्या है और इसके लाभ क्या होंगे.

क्या है कल्याणी विवाह योजना? Kalyani Vivah Yojana Details

सीएम मोहन यादव ने कहा कि "हमारी जो बहनें कम समय में विधवा हो जाती हैं, उनके लिए कल्याणी विवाह योजना के माध्यम से 2 लाख रूपए की राशि देने का निर्णय लिया है." इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में लाड़ली बहनों के लिए तीन हजार रुपये की राशि प्रत्येक माह प्रदान की जाएगी.

बता दें कि इससे पहले से ही मध्य प्रदेश में रहने वाली कल्याणी बहनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है. यह योजना 2018 में लॉन्च की गई थी. इसे सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा चलाया जाता है.

क्या है चयन प्रक्रिया? Kalyani Vivah Yojana Process

1.कल्याणी व कल्याणी का पति मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो

2. विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो व कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या अधिक हो

3. कल्याणी आयकरदाता न हो

4.कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है.)

5. कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो

6.योजनांतर्गत बी.पी.एल. का बंधन नहीं है

7. कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ है, उस व्याक्ति की पूर्व से कोई जीवित पत्नि न हो

8. कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संचालित अन्य विवाह योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना एवं नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा

9 .कल्याणी का मुख्य्मंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना के सामूहिक विवाह में विवाह सम्प्न्न होता है तो उस दशा में केवल कल्याणी विवाह योजना का ही लाभ देय होगा

10.यदि कल्याणी स्वयं दिव्यांग है, कल्याणी का पति दिव्यांग है अथवा दोनों दम्पत्ति दिव्यांग हो तो उस दशा में भी केवल कल्याणी विवाह सहायता का ही लाभ देय होगा

11. कल्याणी विवाह योजना के लिए सामूहिक विवाह में विवाह करने का बंधन नहीं होगा, एकल विवाह भी मान्य होगे

12. कल्याणी के नाबालिग बच्चे होने पर बच्चों के पालन-पोषण की जवाबदारी संयुक्त रूप से कल्याणी व उसके पति की होगी

13.वि‍वाह होने की तिथि से एक वर्ष अंदर आवेदन करने पर ही मुख्यंमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ दिया जावेगा, विवाह होने के 1 वर्ष पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे

ये कागज है जरूरी Kalyani Vivah Yojana Documents

1. कल्यांणी व उसके पति का मध्यर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र

2. कल्याणी व उसके पति की 9 अंको की समग्र आईडी

3. कल्याणी व उसके पति का आयु प्रमाण पत्र

4. कल्याणी की बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता क्रमांक व आईएफएस कोड स्पष्ट‍ प्रदर्शित हो

5. कल्याणी व उसके पति के आधार कार्ड की छायाप्रति (यदि हो तो)

6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की छायाप्रति

7. कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं कल्याणी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कि उक्ती मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृतक ही आवेदिका का पति था का उल्लेख हों

8. कल्याणी का आयकरदाता न होने का स्वाप्रमाणित घोषणा पत्र

9. कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्वाप्रमाणित घोषणा पत्र

10. कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो का इस आश्य का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

11. कल्याणी के पति का इस आशय का स्वव प्रमाणित घोषणा पत्र कि उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नि नहीं है (पूर्व से अविवाहित होने की स्थिति में लागू नहीं)

13. कल्याणी व उसके पति के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ व दंपत्ति का विवाह के समय का संयुक्त फोटोग्राफ

कहां करें आवेदन? Kalyani Vivah Yojana How to Apply

मुख्‍यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदिका को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उस जिले के कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज सहित जमा करना होगा, जहां से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है, भले ही दम्पत्ति उस जिले में निवासरत न हो.

यह भी पढ़ें : Ladli Behna Yojana: लाडली बहनों को ₹3000 हर महीने! CM मोहन ने लाडली बहना योजना को लेकर किया बड़ा ऐलान

यह भी पढ़ें : MSP For Kharif Crops: किसानों के लिए खुशखबरी! मोदी कैबिनेट ने 14 फसलों की MSP बढ़ाने को दी मंजूरी

यह भी पढ़ें : GT vs MI IPL 2025 Eliminator: गुजरात vs मुंबई, अहम मुकाबले में कौन मारेगा बाजी? जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

यह भी पढ़ें : MPL 2025: अदाणी ग्रुप बना मध्य प्रदेश लीग का टाइटल स्पॉन्सर, महाआर्यमन सिंधिया ने कहा रोमांचक हाेगा सीजन

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Close