जीएसटी के दायरे में लाने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगेगी लगाम, 20 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं कीमत,

Goods And Services Taxes: जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज) के तहत लाने के सवाल पर कहा कि सरकार पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है, अब राज्यों को फैसला लेना है, वे साथ आकर दरें तय करें.

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प्रतीकात्मक तस्वीर

Petrol-Diseal Under Ambit Of GST:  पेट्रोल-डीजल को लंबे समय से जीएसटी के तहत लाने की मांग की जा रही है, अगर ऐसा होता है तो देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी कमी आ सकती है. देश अलग-अलग राज्यों में अभी पेट्रोल- डीजल की कीमतें भिन्न है. दिल्ली में पेट्रोल-डीजल कीमतें औसतन कम है, पर अन्य जगहों में पेट्रोल 100 के पार और डीजल 100 के करीब हैं.

जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के तहत लाने के सवाल पर कहा कि सरकार पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है, अब राज्यों को फैसला लेना है, वे साथ आकर दरें तय करें.

दिल्ली में पेट्रोल का बेस प्राइज है 55.46 रुपए प्रति लीटर, ग्राहकों से वसूला जाता है 94.72 रुपए

मौजूदा समय में दिल्ली में पेट्रोल का बेस प्राइस 55.46 रुपए है. इस पर 19.90 रुपए की एक्साइज ड्यूटी, 15.39 रुपए का वैट लगता है. इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन लागत और डीलर कमीशन क्रमश: 20 पैसे और 3.77 रुपए लगता है. ऐसे में अंतिम कीमत 94.72 रुपये निकलकर आती है.

दिल्ली में डीजल का बेस प्राइज है 56.20 रुपए प्रति लीटर, ग्राहकों से वसूला जाता है 87.63 रुपए

वहीं, दिल्ली में डीजल का बेस प्राइस 56.20 रुपए है। इस पर 15.80 रुपए की एक्साइज ड्यूटी, 12.82 रुपये का वैट लगता है. इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन लागत और डीलर कमीशन क्रमश: 22 पैसे और 2.58 रुपए लगता है. ऐसे में अंतिम कीमत 87.62 रुपये होती है.

दरअसल, पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है. वहीं, राज्य सरकार द्वारा वैट वसूला जाता है. इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन लागत और डीलर कमीशन मिलाकर अंतिम कीमत आती है.

जीएसटी के दायरे में लाते ही दिल्ली में 20 रुपए प्रति लीटर कम में मिलेंगे पेट्रोल और डीजल 

अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो काफी फायदा होगा, क्योंकि जीएसटी की अधिकतम दर 28 प्रतिशत है. दिल्ली में पेट्रोल का बेस प्राइस 55.46 रुपए है. इस पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगा दी जाए, तो टैक्स 15.58 रुपए बनता है. ट्रांसपोर्टेशन लागत और डीलर कमीशन क्रमश: 20 पैसे और 3.77 रुपए जोड़ने पर भी अंतिम कीमत 75.01 रुपए बनती है ऐसे में पेट्रोल 19.7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता है.

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मोदी सरकार 3.0 में शपथ ग्रहण के बाद पेट्रोल-डीजल को जीएसटी दायरे में लाने को लेकर बड़ा ऐलान

केंद्र में एक बाऱ फिर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री हरदीप पुरी ने पदभार ग्रहण करते ही पेट्रोल और डीजल के जीएसटी को दायरे में लाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया था. उन्होंने कहा था कि इस बार केंद्र सरकार की कोशिश होगी कि पेट्रोल-डीजल और प्राकृतिक गैस जैसी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाया जाए. इससे आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी.

केंद्र में एक बार फिर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते ही मंत्री हरदीप पुरी ने पेट्रोल और डीजल के जीएसटी को दायरे में लाने को लेकर कहा था कि इस बार कोशिश होगी कि पेट्रोल-डीजल व प्राकृतिक गैस जैसी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाया जाए.

पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने का निर्णय हो जाने के बाद अधिनियम में शामिल किया जाएगा

उल्लेखनीय है जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था, उसमें एक दर्जन से अधिक केंद्रीय और राज्य शुल्कों को शामिल किया गया था. यह फैसला पांच वस्तुओं क्रमशः कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) पर जीएसटी कानून के तहत बाद में टैक्स लगाया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा है कि एक बार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने का यह निर्णय हो जाने के बाद इसे अधिनियम में शामिल कर दिया जाएगा.

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