Illegal Colony
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MP News: अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर सरकार सख्त, कमिश्नर से लेकर कलेक्टर तक को हो सकेगी सजा
- Saturday September 28, 2024
- Reported by: अजय शर्मा, Edited by: अक्षय दुबे
Action on Illegal Colonies in MP: मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी बनाने वालों और उसकी अनदेखी करने वाले अफसरों के खिलाफ अब राज्य सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. जानें ड्रॉफ्ट में क्या है.
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MP हाई कोर्ट नर्मदा पर सख्त, अवैध कॉलोनी तानने पर लगाई रोक, PS से लेकर SDO, तहसीलदार व कॉलोनाइजर को नोटिस
- Thursday September 5, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के तट से 300 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्देशित किया गया है. यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों या संस्थाओं पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है.
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MP सरकार का बड़ा फैसला: प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर तत्काल लगे रोक, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश
- Wednesday July 24, 2024
- Written by: Priya Sharma
Madhya Pradesh News: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में उन्होंने प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
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BJP विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेरा ! मध्यप्रदेश विधानसभा में गूंजा अवैध कॉलोनियों का मुद्दा
- Thursday July 4, 2024
- Reported by: अजय शर्मा, Edited by: रविकांत ओझा
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेरा. बीजेपी विधायकों के सवाल उठाने पर विपक्षी विधायकों ने भी उनका साथ दिया. इस दौरान नगरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुद्दे को गंभीर बताया लेकिन वे भी लाचार दिखे.
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MP News: अवैध कॉलोनाइजर्स पर कसा शिकंजा, कलेक्टर ने 14 आरोपियों को भेजा नोटिस
- Saturday June 15, 2024
- Reported by: विनय तिवारी, Edited by: अंकित श्वेताभ
Illegal Colony: शहडोल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कलेक्टर ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके तहत कुल 14 के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है.
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बुलडोजर एक्शन: ग्वालियर में 80 से ज्यादा मकान ढहाए, 50 करोड़ की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई
- Saturday May 25, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Written by: अजय कुमार पटेल
Action Against Illegal Colonies: एसडीएम मुरार अशोक चौहान के नेतृत्व में गई जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस की संयुक्त टीम ने मशीनों से कच्चे-पक्के मकान इत्यादि अतिक्रमण ध्वस्त कराकर ग्वालियर शहर के दीनारपुर क्षेत्र में स्थित लगभग 5.395 हैक्टेयर बेशकीमती सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई. इस जमीन का बाजार मूल्य 50 करोड़ रूपए से अधिक आंका गया है. अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है.
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MP सरकार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लाएगी सख्त कानून, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया ऐलान
- Friday March 15, 2024
- Reported by: अमृतांशी जोशी, Edited by: सुमंत सिंह गहरवार
MP News: मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कानून लाने वाली है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दो हजार वर्ग फीट के प्लॉट मालिकों को नगर निगम का निर्धारित शुल्क जमा करने पर घर बनाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं पडे़गी.
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MP News: अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर सरकार सख्त, कमिश्नर से लेकर कलेक्टर तक को हो सकेगी सजा
- Saturday September 28, 2024
- Reported by: अजय शर्मा, Edited by: अक्षय दुबे
Action on Illegal Colonies in MP: मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी बनाने वालों और उसकी अनदेखी करने वाले अफसरों के खिलाफ अब राज्य सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. जानें ड्रॉफ्ट में क्या है.
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MP हाई कोर्ट नर्मदा पर सख्त, अवैध कॉलोनी तानने पर लगाई रोक, PS से लेकर SDO, तहसीलदार व कॉलोनाइजर को नोटिस
- Thursday September 5, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के तट से 300 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्देशित किया गया है. यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों या संस्थाओं पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है.
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MP सरकार का बड़ा फैसला: प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर तत्काल लगे रोक, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश
- Wednesday July 24, 2024
- Written by: Priya Sharma
Madhya Pradesh News: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में उन्होंने प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
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BJP विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेरा ! मध्यप्रदेश विधानसभा में गूंजा अवैध कॉलोनियों का मुद्दा
- Thursday July 4, 2024
- Reported by: अजय शर्मा, Edited by: रविकांत ओझा
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेरा. बीजेपी विधायकों के सवाल उठाने पर विपक्षी विधायकों ने भी उनका साथ दिया. इस दौरान नगरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुद्दे को गंभीर बताया लेकिन वे भी लाचार दिखे.
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MP News: अवैध कॉलोनाइजर्स पर कसा शिकंजा, कलेक्टर ने 14 आरोपियों को भेजा नोटिस
- Saturday June 15, 2024
- Reported by: विनय तिवारी, Edited by: अंकित श्वेताभ
Illegal Colony: शहडोल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कलेक्टर ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके तहत कुल 14 के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है.
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बुलडोजर एक्शन: ग्वालियर में 80 से ज्यादा मकान ढहाए, 50 करोड़ की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई
- Saturday May 25, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Written by: अजय कुमार पटेल
Action Against Illegal Colonies: एसडीएम मुरार अशोक चौहान के नेतृत्व में गई जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस की संयुक्त टीम ने मशीनों से कच्चे-पक्के मकान इत्यादि अतिक्रमण ध्वस्त कराकर ग्वालियर शहर के दीनारपुर क्षेत्र में स्थित लगभग 5.395 हैक्टेयर बेशकीमती सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई. इस जमीन का बाजार मूल्य 50 करोड़ रूपए से अधिक आंका गया है. अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है.
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MP सरकार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लाएगी सख्त कानून, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया ऐलान
- Friday March 15, 2024
- Reported by: अमृतांशी जोशी, Edited by: सुमंत सिंह गहरवार
MP News: मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कानून लाने वाली है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दो हजार वर्ग फीट के प्लॉट मालिकों को नगर निगम का निर्धारित शुल्क जमा करने पर घर बनाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं पडे़गी.
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