Court verdict : मध्य प्रदेश के विदिशा (Vidisha) में अपनी ही बहन के साथ दुष्कर्म (Rape) करने के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल के लिए जेल भेज दिया है. यह मामला एक साल पहले का है. घटना के बाद से ही पुलिस मामले की पड़ताल कर साक्ष्य जुटा रही थी. तमाम सबूतों और गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
अपराध किया गया था पंजीबद्ध
दरअसल, के विदिशा के महिला थाने में 13 साल की एक नाबालिग बच्ची ने अपने ही भाई (बुआ के लड़के ) के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज कराया था. महिला थाने में किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था. अपराध को विदिशा पुलिस (Vidisha Police) द्वारा गंभीरता से लिया गया और इस घटना से जुड़े सभी सबूत कोर्ट में पेश किए गए. पुलिस की एक वर्ष की मेहनत के बाद विदिशा न्यायालय ने दुष्कर्म (Rape) के आरोपी को 20 साल तक के जेल की सजा सुनाई है.
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CSP राजेश तिवारी ने बताया पूरा मामला
इस संबंध में विदिशा CSP राजेश तिवारी ने बताया कि 13 साल की एक नाबालिग बच्ची ने अपने भाई (बुआ के लड़के) के खिलाफ दुराचार (Rape) करने का मामला दर्ज कराया था, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लिया और मामले की जांच कराई गई. इसके साथ ही पुलिसकर्मी लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग करते रहे. पुलिस ने न्यायालय के समक्ष ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जो पूर्ण रूप से सही थे. इसी के आधार पर अब विदिशा न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है.