
Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के उज्जैन में आगामी दो माह तक कोई भी धरना प्रदर्शन, रैली नहीं कर सकेगा. इस दौरान सोशल मीडिया पर भी अंकुश रहेगा. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने आगामी त्योहारों को देखते हुए मंगलवार को यह आदेश जारी किए है. हालांकि शादी ओर सामाजिक कार्यक्रमों को इससे छूट रहेगी.
इसलिए जारी किया आदेश
कलेक्टर सिंह ने पर्वों के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के अंतर्गत पूरे जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. इसके चलते कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के हथियार लेकर नहीं चलेगा और न प्रदर्शन करेगा. बिना अनुमति कोई भी समूह,संस्था कही भी सभा, धरना, प्रदर्शन ओर जुलूस नहीं निकलेगा. बिना अनुमति डी.जे. बैण्ड या ध्वनि विस्तारक यंत्र का भी उपयोग नही कर सकेगा.
टेंट से लेकर सोशल मीडिया तक बैन
आदेशानुसार बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति, समूह, किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन के लिए टेंट, पंडाल स्थायी या अस्थाई नहीं लगा सकेगा. साथ ही कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी दल,धर्म, जाति, संस्था या व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री नहीं साझा करेगा.
बाहरी लोगों पर नजर
ऐतिहासिक इमारतों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, कोर्ट सरकारी ऑफिस,सार्वजनिक स्थलों एव पार्कों पर किसी भी व्यक्ति, संस्था एवं संगठन द्वारा बिना अनुमति के शूटिंग, वीडियो, रील एवं फोटोग्राफी आदि नहीं करेगा. वहीं होटल, लॉज,धर्मशाला, में ठहरने वाले बाहरी व्यक्तियों की सूचना संबधित संस्थान के संचालक को संबंधित थाना प्रभारी को देना जरूरी होगा.
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