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गणेश प्रतिमा पर पथराव केस में सामने आया नया पेंच, फरियादी के खिलाफ 1 महीने पहले आरोपी ने दर्ज कराया था FIR!

एफआईआर के मुताबिक फरियादी चरण सिंह कुशवाहा (33), अध्यक्ष हिन्दू एकता नवयुवक श्री गणेश उत्सव समिति की शिकायत के मुताबिक रात 8 बजे ईस्ट निशातपुरा से जुलूस विसर्जन के लिए निकला. करीब 9:15 बजे जब जुलूस आरिफ नगर गेट नंबर 2 के पास पहुंचा, “अचानक पत्थर गिरने लगे.”

गणेश प्रतिमा पर पथराव केस में सामने आया नया पेंच, फरियादी के खिलाफ 1 महीने पहले आरोपी ने दर्ज कराया था FIR!
NEW TWIST IN BHOPAL STONE PELTING GANESHA IDOL PROCESSION BHOPAL

Stone Pelting On Ganesha Idol Case: अनंत चतुर्दशी के अगले दिन भोपाल के आरिफ नगर इलाके में गणेश प्रतिमा के विसर्जन जुलूस पर पथराव के आरोप लगे, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए गौतम नगर थाने का घेराव किया. इसी बीच मामले से जुड़ा एक अहम तथ्य सामने आया है, अब्दुल हलीम, जिनका नाम मौजूदा FIR में आरोपियों में है, ने करीब 1 महीने पहले इसी थाने में मौजूदा फरियादी चरण सिंह कुशवाहा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी.

पुलिस ने सोमवार देर रात FIR दर्ज कर ली और प्रारम्भिक जांच में तीन संदिग्धों की पहचान होने की बात कही. FIR के बाद हिन्दू संगठनों के प्रतिनिधि थाने के बाहर से शान्तिपूर्वक हट गए. पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने कहा कि “पूरा मामला जांच में है,” और सब पक्षों से अपील की कि साक्ष्यों की पड़ताल तक संयम रखा जाए.

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एफआईआर के मुताबिक फरियादी चरण सिंह कुशवाहा (33), अध्यक्ष हिन्दू एकता नवयुवक श्री गणेश उत्सव समिति की शिकायत के मुताबिक रात 8 बजे ईस्ट निशातपुरा से जुलूस विसर्जन के लिए निकला. करीब 9:15 बजे जब जुलूस आरिफ नगर गेट नंबर 2 के पास पहुंचा, “अचानक पत्थर गिरने लगे.”

शिकायत में यामिन पिता वसीम, अब्दुल हलीम, साहिल उर्फ ‘बच्चा' और “अन्य” के नाम आरोपित किए गए हैं. शिकायत के अनुसार छोटी-बड़ी प्रतिमाएँ क्षतिग्रस्त हुईं और कई समिति सदस्यों ने घटना देखे जाने की गवाही दी. पुलिस के मुताबिक भारतीय दण्ड संहिता (BNS) की धारा 299.196 और 3(5) सहित प्रासंगिक धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है.

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फिलहाल, भोपाल के आरिफ नगर इलाके में गणेश प्रतिमा के विसर्जन जुलूस पर पथराव मामले में पुलिस घटना स्थल पर जाकर अतिरिक्त CCTV की तलाश, वारदात विश्लेषण और जुलूस में शामिल लोगों और स्थानीय निवासियों के बयान दर्ज कर रही है.

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हालांकि पुलिस सूत्रों ने कहा कि शिकायत में बताई घटनास्थल की लोकेशन शुरुआती तथ्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाती, अब तक खंगाले गए CCTV फुटेज में पथराव दर्ज नहीं मिला; और पुलिस को फोन कथित घटना समय के लगभग 30 मिनट बाद आया. ऐसे में पूरी शिकायत की संदिग्ध नजर आ रही है, अधिकारियों ने बताया कि शहर में सुरक्षा व्यवस्थाएं पर्याप्त थीं और करीब 4,000 प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ.

वहीं,फरियादी चरण सिंह के खिलाफ मौजूदा आरोपी अब्दुल हलीम ने 1 महीने पहले एफआईआर करवाई थी जिसमें आरोप लगाया था कि निशातपुरा ओवरब्रिज के पास आधी रात के बीच पुराने टायर उतारते समय भगवान सिंह राजपूत, मोनू कुशवाहा, अभिषेक और चरण कुशवाहा ने ड्राइवर से वाहन की चाबी छीनी, वाहन के आगे खड़े होकर अवरोध किया, गाली-गलौज की और वाहन में आग लगाने व जान से मारने की धमकी दी.

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